GST reform 2025: केंद्र में सत्तासीन नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश की आम जनता को दिवाली गिफ्ट दिया है. इसके तहत कुछ जरूरी सामानों पर डीएसटी खत्म कर दिया है. सरकार के एलान के मुताबिक, 22 सितंबर से नए GST नियम लागू होने के बाद खाने-पीने से लेकर रोजमर्रा की चीजें न केवल सस्ती हो जाएंगीं, बल्कि AC, TV और कार-बाइक तक के दामों में बड़ी राहत मिलेगी. इसी तरह खाद्य वस्तुओं, दवाइयों और कुछ जरूरी घरेलू सामानों पर जीएसटी को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा. जाहिर है इनके दामों में भी कमी आएगी.
सरकार ने क्यों लिया फैसला?
3 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्ष में हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने बड़ा निर्णय लिया. ऐसे में जीएसटी दरों में बड़ा सुधार किया गया है. अब केवल 2 जीएसटी स्लैब रखे गए हैं- पहला 5% और दूसरा 18%, जबकि 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब हटा दिए गए हैं.
क्या-क्या हुआ सस्ता?
| वस्तु | पुरानी GST दरें | नई GST दरें |
| रोटी, फुलका, चपाती | 5% | 0% |
| भारतीय ब्रेड, पराठा | 18% | 0% |
| दूध (UHT) अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर | 5% | 0% |
| पनीर (पैक और लेबल) | 5% | 0% |
| पिज्जा बेस की ब्रेड | 5% | 0% |
| इरेजर | 5% | 0% |
| पेंसिल, क्रेयॉन, चॉक | 12% | 0% |
| ट्यूशन, कक्षा 12 तक के कोचिंग सेंटर | 18% | 0% |
| साधारण (अनकोटेड) कागज और पेपरबोर्ड, जो एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक, लैब नोटबुक | 12% | 0% |
| वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास पाठ्यक्रम | 18% | 0% |
| कांच की चूड़ियां | 12% | 0% |
| चैरिटेबल अस्पताल सेवाएं और ट्रस्ट (स्वास्थ्य, शिक्षा) | 12% | 0% |
| बीमा प्रीमियम (जीवन, स्वास्थ्य, सामान्य बीमा) | 18% | 0% |
| दवाएं और औषधियां (अगाल्सिडेज बीटा, इमिग्लुसेरेज, एप्टाकोग अल्फा) | 5% | 0% |
| 33 और दवाएं और औषधियां | 12% | 0% |
20 September 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं
सरकार के फैसले में टैक्स स्लैब में कई महत्वपूर्ण चीजों पर जोर दिया गया है. खाने की वस्तुओं में चावल, दालें, आटा और ताजा सब्जियों पर टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है. इसके साथ ही दवाओं में भी कुछ ज़रूरी दवाओं को टैक्स-फ्री कर दिया गया है, जिससे मेडिकल खर्चों में कमी आ सके. इसके अलावा, घरेलू वस्तुएं जैसे बिजली के सामान, सोलर लाइट्स और पानी के फिल्टर से भी टैक्स हटाया गया है. महंगाई को कम करने के लिए सरकार ने जनहित के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया. गौर करने वाली बात ये है कि लक्जरी आइटम्स और अन्य गैर-जरूरी वस्तुओं पर पहले की तरह ही टैक्स जारी रहेगा. 22 सितंबर से शुरू होने वाली इस योजना से लाखों लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है.
जानें एसे धांसू शेयर के बारे में! जिससे 1 लाख रुपये से 74 लाख रुपये बना सकते हैं

