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सरकार ने EPFO नियमों में किया बड़ा बदलाव, शादी और पढ़ाई के लिए खाते से निकाल सकेंगे अब इतना पैसा?

EPFO New Rules: सरकार ने ईपीएफओ (EPFO) नियमों में बड़ा बदलाव किया है. लोग अब अपने अकाउंट से 100% पात्र राशि निकाल सकेंगे.

Published by Shubahm Srivastava

EPFO Withdrawal Rules Change: सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं, जिससे निकासी प्रक्रिया काफी आसान हो गई है. सदस्य अब अपने खाते से पूरी राशि निकाल सकते हैं, बशर्ते न्यूनतम 25% बैलेंस बनाए रखा जाए.

उदाहरण के लिए, अगर किसी सदस्य के PF खाते में 1 लाख हैं, तो उसे 25,000 बैलेंस रखना होगा. बाकी 75,000 ही पात्र राशि होगी, जिसे वह पूरी तरह से निकाल सकता है. इस बदलाव का उद्देश्य EPF सदस्यों को ज़्यादा वित्तीय लचीलापन प्रदान करना है.

विवाह और शिक्षा के लिए नई सीमाएं

पहले, विवाह के लिए EPF से केवल तीन बार ही निकासी की अनुमति थी. अब यह सीमा बढ़ाकर पाँच कर दी गई है. इसका मतलब है कि अगर किसी सदस्य के पाँच बच्चे हैं, तो वे अपनी हर शादी के लिए अलग-अलग राशि निकाल सकेंगे. यह बदलाव मध्यम वर्गीय और ग्रामीण परिवारों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद माना जा रहा है, जहाँ शादी के खर्चों के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है.

शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े सुधार किए गए हैं. पहले, शिक्षा के लिए केवल तीन बार ही निकासी की अनुमति थी; अब यह सीमा बढ़ाकर दस कर दी गई है. इसके अतिरिक्त, न्यूनतम सेवा सीमा को घटाकर 12 महीने कर दिया गया है. पहले, शिक्षा, गृह निर्माण और अन्य उद्देश्यों के लिए अलग-अलग सेवा अवधि निर्धारित की जाती थी—उदाहरण के लिए, गृह निर्माण के लिए न्यूनतम पांच वर्ष की निरंतर सेवा आवश्यक थी.

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नौकरी करते हुए भी निकासी संभव

पहले के नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़ देता है, तो वह एक महीने के बाद 75% राशि और शेष 25% राशि दो महीने के बाद निकाल सकता था. हालांकि, संशोधित नियमों के अनुसार, सदस्य नौकरी करते हुए भी 75% राशि निकाल सकते हैं. इससे कर्मचारियों को आपातकालीन वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.

ऑनलाइन निकासी प्रक्रिया (EPFO Withdrawal Process)

अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए इन स्टेप्स को करें फॉलो –

  • https://www.epfindia.gov.in या https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं.
  • अपने UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर), पासवर्ड और कैप्चा से लॉग इन करें.
  • ‘ऑनलाइन सेवाएँ’ टैब पर जाएँ और ‘दावा (फ़ॉर्म-31, 19, 10C)’ पर क्लिक करें.
  • अपने बैंक विवरण सत्यापित करें (यह वही बैंक खाता होना चाहिए जो EPFO ​​से जुड़ा हो).
  • ‘ऑनलाइन दावे के लिए आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें.
  • ड्रॉपडाउन से ‘PF एडवांस (फ़ॉर्म-31)’ चुनें और निकासी का कारण और राशि दर्ज करें.
  • आवेदन जमा करें। यदि आपके आधार, बैंक और पैन विवरण सही ढंग से सत्यापित हैं, तो दावा आमतौर पर
  • कुछ दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है.

PF धारकों के लिए खुशखबरी! EPFO ने किए कई बड़े बदलाव, अब PF और पेंशन निकालना हुआ बेहद आसान!

Shubahm Srivastava

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