15 Year Old Vehicle Registration Fees: अब अगर आप अपनी गाड़ी 15 साल से ज़्यादा चलाना चाहते हैं, तो सरकार ने इसके लिए नवीनीकरण शुल्क बढ़ा दिया है, जिसके बाद अगर आपकी गाड़ी फ़िट है, तो आप उसे 20 साल तक चला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले से ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। पहले यह नियम सिर्फ़ 15 साल के लिए ही लागू था, लेकिन अब फ़िट गाड़ी को 20 साल तक छूट मिल सकेगी वो, भी बढ़े हुए नवीनीकरण शुल्क के साथ।
जानिए कितना बढ़ा हुआ नवीनीकरण शुल्क
- अमान्य वाहन: ₹100
- मोटरसाइकिल: ₹2,000
- तिपहिया/क्वाड्रिसाइकिल: ₹5,000
- हल्का वाहन: ₹10,000
- आयातित वाहन (2 या 3 पहिए): ₹20,000
- आयातित वाहन (4 या अधिक पहिए): ₹80,000
- अन्य वाहन: ₹12,000
- इन शुल्कों में GST शामिल नहीं होगा
15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन पहले रजिस्ट्रेशन की डेट से से 20 वर्षों तक किया जा सकेगा। वाहनों के पुन: पंजीकरण शुल्क में यह वृद्धि दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित ये नए नियम जारी किए हैं।
सरकार का मकसद
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा साफ़ है – लोगों को पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से छुटकारा दिलाना और उन्हें नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके लिए सरकार ने अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर भी बनाए हैं, जहाँ लोग अपने पुराने वाहन जमा कर सकते हैं और बदले में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
अगर किसी वाहन का 15 साल पूरा होने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तो उसे केवल 5 साल की अतिरिक्त वैधता दी जाएगी। यानी कोई भी वाहन अधिकतम 20 साल तक ही सड़क पर चल सकेगा।

