Home > वीडियो > बिहार में नफरती बोल! खुशबू पांडेय ने इबादतगाह को कहा शौचालय,’मुल्ला मुक्त भारत’ के नारे पर मचा बवाल, क्या होगी कारवाही?

बिहार में नफरती बोल! खुशबू पांडेय ने इबादतगाह को कहा शौचालय,’मुल्ला मुक्त भारत’ के नारे पर मचा बवाल, क्या होगी कारवाही?

बिहार में सक्रिय खुशबू पांडेय नाम की महिला का एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें वे इस्लाम धर्म की इबादतगाहों मस्जिदों और मीनारों के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, वीडियो में उन्होंने मस्जिदों की तुलना 'शौचालय' से की है और 'अखंड मुल्ला मुक्त भारत' जैसे भड़काऊ नारे दिए हैं, इन बयानों ने मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है, इंटरनेट यूजर्स अब बिहार पुलिस को टैग कर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सार्वजनिक रूप से किसी धर्म के पूजा स्थल का ऐसा अपमान करना अपराध नहीं है? लोगों का आरोप है कि उचित कार्रवाई ना होने के कारण ऐसे तत्वों के हौसले बुलंद हैं.

By: Aksha Choudhary | Published: March 27, 2026 7:53:56 AM IST

Khushbu Pandey Hate Speech Mosque 2026: यह मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) और वर्तमान भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत गंभीर कानूनी उल्लंघन की श्रेणी में आता है, किसी भी धर्म की इबादतगाह को ‘शौचालय’ बताना सीधे तौर पर धारा 295A (IPC) अब BNS की संबंधित धारा का उल्लंघन है, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए दंडित करती है, ‘मुल्ला मुक्त’ जैसे अभियान चलाना समुदायों के बीच नफरत और वैमनस्य को बढ़ावा देता है, जो धारा 153A के तहत दंडनीय अपराध है, बिहार पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसे बयान देने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई सामाजिक ताने-बाने को नुकसान ना पहुंचा सके, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, इस तरह के बयान संविधान की मूल भावना के खिलाफ हैं, यह स्थिति मांग करती है कि प्रशासन बिना किसी भेदभाव के त्वरित कार्रवाई करे ताकि प्रदेश में शांति और कानून का राज कायम रहे.

संबंधित खबरें

Advertisement