IAS अधिकारी गौड़ा ने रिश्वत के पैसे से खरीदी जमीन? RTI कार्यकर्ता के आरोपों पर मचा बवाल!

IAS Nagarjun B Gowda: आरटीआई कार्यकर्ता आनंद जाट ने आईएएस अधिकारी नागार्जुन बी. गौड़ा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि आईएएस अधिकारी ने रिश्वत के पैसे से जमीन खरीदी है.

Published by Sohail Rahman

IAS Nagarjun B Gowda Land Purchase Scam: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में तैनात आईएएस अधिकारी नागार्जुन बी. गौड़ा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हरदा निवासी आरटीआई कार्यकर्ता आनंद जाट ने एक बार फिर आईएएस अधिकारी पर आरोप लगाए हैं. इस बार उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो यह है कि आईएएस अधिकारी ने कथित तौर पर रिश्वत के पैसे से राजधानी भोपाल में ₹8 करोड़ की 4 एकड़ ज़मीन खरीदी है. इस पर आईएएस अधिकार गौड़ा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. जिसमें उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में रहते हुए अगर कोई भी संपत्ति खरीदता है तो वो सरकारी अनुमति से ही होता है.

RTI कार्यकर्ता ने क्या आरोप लगाए?

आरटीआई कार्यकर्ता आनंद जाट ने आईएएस अधिकारी नागार्जुन गौड़ा पर रिश्वत के पैसे से जमीन खरीदने का आरोप लगाया. मीडिया से बातचीत करते हुए आनंद जाट ने कहा कि गौड़ा द्वारा खरीदी गई जमीन का बाजार मूल्य ₹2 करोड़ प्रति एकड़ है. यानी 4 एकड़ जमीन की कीमत ₹8 करोड़ है. आनंद जाट ने ₹51 करोड़ के जुर्माने को घटाकर ₹4,000 करने पर भी सवाल उठाए और कुछ खामियों की ओर इशारा किया. आनंद का कहना है कि अब इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में शिकायत दर्ज कराई जाएगी.

जानकारी के अनुसार, आईएएस अधिकारी नागार्जुन गौड़ा और भोपाल निवासी रोहित शर्मा ने मिलकर ₹90 लाख में खरीदी थी. नागार्जुन गौड़ा 2 एकड़ जमीन अपने पास रखेंगे. रजिस्ट्री में दर्ज राशि के अनुसार गौड़ा ने ₹45 लाख में 2 एकड़ ज़मीन खरीदी. हालांकि ये बात सबको पता है कि जमीन की सरकारी दर और बाजार दर में अंतर होता है.

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खंडवा जिला पंचायत सीईओ ने क्या कहा?

इस बीच, खंडवा जिला पंचायत सीईओ नागार्जुन गौड़ा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. जिसमें उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ने जब सरकारी कर्मचारी संपत्ति खरीदते हैं, तो वे सरकार से अनुमति लेने के बाद ही ऐसा करते हैं. मैंने भी भोपाल में अनुमति लेकर ही जमीन खरीदी है.

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यह जमीन खरीद (मार्च 2024 में) हरदा ज़िले की सड़क निर्माण कंपनी पाथ इंडिया को अवैध खनन मामले में क्लीन चिट देने के आदेश के चार महीने बाद हुई. कंपनी को शुरुआत में ₹51.67 करोड़ का जुर्माना नोटिस जारी किया गया था, जिसे तत्कालीन अतिरिक्त कलेक्टर, आईएएस गौड़ा ने घटाकर सिर्फ़ ₹4,032 कर दिया था.

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