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Rahul Gandhi: मानहानि केस में कांग्रेस के शहजादे को बड़ी राहत, MP-MLA कोर्ट ने दी जमानत, अमित शाह से जुड़ा था मामला

Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चाईबासा की विशेष अदालत ने मानहानि केस में बड़ी राहत दी है। चाईबासा कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी है।

Published by Sohail Rahman

Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चाईबासा की विशेष अदालत ने मानहानि केस में बड़ी राहत दी है। चाईबासा कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, ये मामला 28 मार्च 2018 का है। उस दौरान राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। बाद में राहुल गांधी के इसी टिप्पणी के खिलाफ भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा के CJM COURT में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को खुद उपस्थित होने का आदेश दिया था।

राहुल गांधी के खिलाफ दस्तावेज भी जारी हुआ था। इस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट में आवेदन दायर की थी, पर उन्हें वहां भी राहत नहीं मिली और आज उनको चाईबासा के विशेष अदालत में देहधारी पेश होना पड़ा। कोर्ट ने सुनवाई के बाद राहुल गांधी को राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी है।

हाईकोर्ट ने लगाया था जुर्माना

आपको बता दें कि इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। दरअसल, पूरा मामला ये है कि, राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान दिया था। जिसपर चाईबासा के MP-MLA कोर्ट ने संज्ञान लिया था। जिसे रद्द करने के लिए उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में आवेदन दायर की थी। इस आवेदन पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी थी और चाईबासा कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

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प्रताप कटियार ने की थी शिकायत

अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में राहुल गांधी को जवाब दाखिल करने को आदेश दिया गया था। चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नामक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

चाईबास कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर लगाई थी रोक

आपको बता दें कि, इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। दरअसल, चाईबासा के MP-MLA कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा जुर्माना के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े केस में संज्ञान लिया था, जिसे रद्द करने के लिए उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में आवेदन दायर की थी। इस आवेदन पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी थी और चाईबासा कोर्ट में चल रही  कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

इस मामले में राहुल गांधी को जवाब दाखिल करने को कहा गया था। चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नामक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

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