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Prajwal Revanna Rape Case: जिंदगी भर जेल में सड़ेगा प्रज्वल रेवन्ना, सजा हुई तो फूट-फूट कर लगा रोने, ‘मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि…’

प्रज्वल रेवन्ना के वकील ने अदालत में अधिकतम सजा दिए जाने के खिलाफ दलील दी थी, जबकि विशेष अभियोजक ने अधिकतम 10 साल की कठोर सजा की मांग की थी।

Published by Ashish Rai

Prajwal Revanna Rape Case: पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन्हें पीड़िता को 7 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया गया है। कर्नाटक की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें यह सजा सुनाई है। सजा सुनते ही प्रज्वल रेवन्ना रो पड़े। प्रज्वल पिछले 14 महीनों से जेल में हैं और उन्हें 1 अगस्त को दोषी ठहराया गया था। दोषी ठहराए जाने के बाद भी प्रज्वल रेवन्ना अदालत में रो पड़े। प्रज्वल रेवन्ना के वकील ने अदालत में अधिकतम सजा दिए जाने के खिलाफ दलील दी थी, जबकि विशेष अभियोजक ने अधिकतम 10 साल की कठोर सजा की मांग की थी।

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प्रज्वल रेवन्ना ने अदालत में क्या कहा?

अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने बलात्कार के दोषी प्रज्वल रेवन्ना से पूछा कि उनका क्या कहना है, जिस पर प्रज्वल रेवन्ना ने दुखी होकर कहा कि मैंने एक सांसद के रूप में बहुत अच्छा काम किया है। मैंने 6 महीने से अपने माता-पिता को नहीं देखा है। मैं एक मेधावी छात्र रहा हूँ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हूँ। मैं बहुत जल्दी राजनीति में आ गया और अच्छा काम करने लगा, इसीलिए मुझे फँसाया गया है। मैं मीडिया को दोष नहीं देना चाहता, यह सब पुलिस का काम है।

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प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार मामला क्या है?

प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं का यौन शोषण और बलात्कार करने का आरोप है। पीड़िता की साड़ी और वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर अदालत में पेश की गई। उसके खिलाफ बलात्कार और यौन शोषण के 4 अलग-अलग मामले दर्ज हैं। चारों मामलों से जुड़े 2000 से ज़्यादा अश्लील वीडियो क्लिप भी सामने आए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। कर्नाटक सरकार ने मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल (SIT) का गठन किया था, जिसने 2000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में 150 गवाहों के बयान और फोरेंसिक साक्ष्य शामिल हैं।

मामले में कार्रवाई करते हुए, प्रज्वल रेवन्ना को मई 2024 में जर्मनी से लौटते समय बेंगलुरु हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नाटक उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी, क्योंकि प्रज्वल एक प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखते हैं और मामले को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उन्हें ज़मानत नहीं दी गई थी। इस मामले ने चुनावों में जेडीएस और भाजपा के गठबंधन को नुकसान पहुँचाया। वहीं, बलात्कार और यौन शोषण का मामला दर्ज होने के बाद, जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर दिया था।

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Ashish Rai

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