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PAN Card Correction:  क्या आपका पेन कार्ड भी खतरे में है? 1 अप्रैल से बदलने वाला है नियम, जान लें नया अपडेट

PAN Card Correction : एक अप्रैल से पेन कार्ड और आधार में नाम का एक जैसा होना अनिवार्य कर दिया गया है. नाम में अंतर होने पर पेन कार्ड अमान्य हो सकता है. ऐसे में समय रहते घर बैठे ही प्रक्रिया के माध्यम से सुधार कराना जरूरी है. आधार आधारित सत्यापन से यह प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है.

Published by Ranjana Sharma

PAN Card Correction: एक अप्रैल से पेन कार्ड से जुड़ा बड़ा नियम लागू होने जा रहा है. अब पेन कार्ड पर वही नाम मान्य होगा, जो आधार में दर्ज है. यदि दोनों में नाम अलग-अलग हुआ, तो पेन कार्ड अमान्य हो सकता है. ऐसे में समय रहते जानकारी ठीक कराना बेहद जरूरी हो गया है.

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नाम में अंतर हुआ तो अमान्य हो जाएगा पेन कार्ड

नए नियम के अनुसार, पेन कार्ड और आधार में दर्ज नाम एक जैसा होना अनिवार्य है. यदि दोनों दस्तावेजों में नाम अलग पाया गया, तो पेन कार्ड रद्द किया जा सकता है. इससे बैंक, कर और अन्य वित्तीय कामकाज प्रभावित हो सकते हैं. नाम या अन्य जानकारी में सुधार कराने के लिए अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप अपने मोबाइल के माध्यम से ही यह काम आसानी से कर सकते हैं. इसके लिए अधिकृत संस्थाओं की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है.

सरल प्रक्रिया से करें आवेदन

सबसे पहले संबंधित पोर्टल पर जाकर “मौजूदा पेन कार्ड में सुधार” विकल्प चुनें. इसके बाद अपनी श्रेणी चुनकर नाम, जन्मतिथि, संपर्क विवरण जैसी जानकारी भरें. आवेदन जमा करने के बाद एक पंजीकरण संख्या मिलेगी, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है.

आधार सत्यापन से काम होगा आसान

यदि आप आधार आधारित सत्यापन का विकल्प चुनते हैं, तो पूरी प्रक्रिया तेज और सरल हो जाती है. इसमें आपके पंजीकृत मोबाइल पर एक गोपनीय संख्या (ओटीपी) आती है, जिसके जरिए बिना कागजी दस्तावेज भेजे ही आवेदन पूरा किया जा सकता है.

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

  • नाम, पहचान और पते के प्रमाण के लिए आधार, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, वाहन चलाने का लाइसेंस, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज मान्य हैं.
  • पते के प्रमाण के लिए बिजली या पानी का बिल, बैंक खाता विवरण, डाकघर की पासबुक या किराया समझौता भी दिया जा सकता है.
  • जन्मतिथि सुधार के लिए जन्म प्रमाण पत्र, विद्यालय की अंकतालिका या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे.

नाम बदलने के मामलों में रखें खास ध्यान

  • यदि विवाह के बाद नाम बदला है, तो विवाह प्रमाण पत्र या जीवनसाथी के नाम वाला पासपोर्ट देना होगा.
  • अगर नाम कानूनी रूप से बदला गया है, तो राजपत्र अधिसूचना की प्रति लगाना अनिवार्य है.
  • सिर्फ वर्तनी या छोटे बदलाव के लिए सामान्य प्रक्रिया ही पर्याप्त होती है.

शुल्क और अंतिम प्रक्रिया

सुधार के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होता है. भुगतान के बाद आधार के माध्यम से सत्यापन किया जाता है और गोपनीय संख्या दर्ज करते ही आवेदन पूरा हो जाता है.
Ranjana Sharma
Published by Ranjana Sharma

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