Arvind Kejriwal News: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने राउज एवेन्यू कोर्ट के 17 सितंबर 2024 के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन दो समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा ईडी की शिकायतों पर संज्ञान लेने के बाद ये समन जारी किए गए थे। ईडी ने बार-बार समन के बावजूद केजरीवाल के कथित रूप से पेश न होने को लेकर कोर्ट में ये शिकायतें दर्ज की थीं। ये समन ईडी की जांच के दौरान जारी किए गए थे, जो अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही है।
इससे पहले 4 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में आप नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य से जवाब मांगा था। सीबीआई द्वारा दायर याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एजेंसी को कुछ असत्यापित दस्तावेजों का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था।
कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई
बता दें कि सीबीआई आबकारी नीति बनाने में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। वहीं, ईडी इस मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। नवंबर 2021 में दिल्ली में आबकारी नीति लागू की गई थी।
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13 सितंबर 2024 को मिली नियमित जमानत
गौर तलब है कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 26 जून 2024 को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। 13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी और वे तिहाड़ से बाहर आ गए। इससे पहले उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम राहत मिली थी।

