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Delhi Traffic Rules: वैलेंटाइन डे से पहले कर लें पेंडिंग चालान सेटल, वरना 14 फरवरी को होगा बड़ा नुकसान, यहां जानें टोकन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

Delhi Traffic Lok Adalat: दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर, 14 फरवरी को सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ट्रैफिक चालान के आपसी सहमति से निपटारे के लिए लोक अदालतें लगाएगी.

Published by Heena Khan

Delhi Traffic Lok Adalat: दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर, 14 फरवरी को सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ट्रैफिक चालान के आपसी सहमति से निपटारे के लिए लोक अदालतें लगाएगी. स्पेशल दिल्ली लोक अदालत 2026, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा बैकलॉग और पेंडिंग चालान को निपटाने के लिए आयोजित एक खास एक दिन की ड्राइव है. अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, तो आप वॉक-इन का ऑप्शन ले सकते हैं और अपने पेंडिंग चालान को निपटाने के लिए वकील की मदद ले सकते हैं. 

कहां होगी लोक अदालत

ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि लोक अदालत शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक तीस हजारी, साकेत, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउज एवेन्यू और द्वारका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगेगी. इन कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अलावा, कम्युनिटी सेंटर और स्कूल कैंपस जैसी दूसरी जगहों का भी ट्रैफिक चालान आसानी से निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आपका रजिस्ट्रेशन छूट गया है, तो आप अपने इलाके में कम्युनिटी सेंटर, स्कूल ढूंढकर सेटलमेंट कर सकते हैं.

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इन स्टेप्स को करें फॉलो

दिल्ली में गाड़ी मालिक 14 फरवरी, शनिवार को नेशनल लोक अदालत में पेंडिंग ट्रैफिक चालान निपटा सकते हैं. इस पहल में हेलमेट या सीटबेल्ट न पहनने जैसे छोटे-मोटे उल्लंघन पर ध्यान दिया जाएगा, और कम जुर्माना या छूट दी जाएगी. शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे गंभीर अपराधों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा. दिल्ली के लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे.

  • दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट traffic.delhipolice.gov.in पर जाएं.
  • होमपेज पर “Delhi State Legal Service Authority” ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • लोक अदालत टोकन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा.
  • ज़रूरी जानकारी भरें, जिसमें शामिल हैं:
  • पूरा नाम
  • कॉन्टैक्ट नंबर
  • गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर
  • पेंडिंग चालान की जानकारी

जानकारी को ध्यान से देखें और फ़ॉर्म जमा करें.

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