Haryana Tobacco Ban: हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को राज्य के सभी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू, गुटखा और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. राज्य शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, खंड संसाधन केंद्रों और प्रधानाचार्यों/मुख्याध्यापकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन आने वाले स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू, गुटखा और नशीले पदार्थों की बिक्री से संबंधित गतिविधियों पर नजर रखें.
जारी किए गए परिपत्र में आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो ग्राम पंचायत और निकटतम पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को सूचित किया जाए और तंबाकू, गुटखा और अन्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए.
हरियाणा विधानसभा में पारित हो चुका है विधेयक
पिछले साल, 2024 में, हरियाणा विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया था, जिसके तहत “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2024” के तहत राज्य में किसी भी स्थान पर हुक्का बार खोलने और चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.
कानून की धारा 21-ए के अनुसार, धारा 4ए (जो राज्य में हुक्का बार चलाने पर प्रतिबंध लगाती है) का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को एक वर्ष तक की कैद (जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) और एक लाख रुपये का जुर्माना (जिसे पाँच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है) हो सकता है.
कृषि को लाभदायक व्यवसाय बनाना लक्ष्य – पीएम नायब
इससे पहले, 29 अगस्त को, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब ने कहा था कि राज्य का लक्ष्य कृषि को केवल जीविका का साधन नहीं, बल्कि एक स्थायी और लाभदायक व्यवसाय बनाना है.
उन्होंने आगे कहा कि भारत और अफ्रीका कृषि, कौशल विकास, शिक्षा और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं सहित कई क्षेत्रों में आपसी विश्वास और सहयोग का भविष्य बना रहे हैं. उन्होंने कहा, “हरियाणा अपने कृषि क्षेत्र में जिन नवाचारों और तकनीकों का उपयोग कर रहा है, उन्हें अफ्रीका में भी दोहराया जा सकता है.”
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