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अब दिल्ली में पुरानी कार बेचना हुआ आसान! सरकार के नये नियम से मिलेगी बड़ी राहत, जानें कानून

Delhi: दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों के लिए NOC नियम में बड़ा बदलाव किया है. अब 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल कारों के लिए NOC किसी भी समय लिया जा सकेगा. आइए विस्तार से जानते हैं.

Published by Mohammad Nematullah

Delhi News: अगर आप दिल्ली में रहते है और आपके पास 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल कार या 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल कार है और आप उसे बचने पर विचार कर रहे है. तोे यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए इन वाहन को दिल्ली में चलाने पर रोक है. वाहन का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में भी किया जा सकता है. इसलिए ज़्यादातर लोग अपने पुराने वाहन कही और बेच देते है. अब दिल्ली सरकार ने ऐसे कार मालिकों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने रद्द किए गए वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के लिए आवेदन करने की एक साल की समय सीमा हटा दी है.

इस फैसले से क्या होगा?

दिल्ली सरकार के इस फैसले से दिल्ली में पुराने वाहनों के मालिक को सीधा फायदा होगा. इस फैसले से 10 साल से ज़्यादा पुराने डीजल वाहन और 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहन अब दिल्ली-एनसीआर के बाहर दूसरे राज्यों में दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए कभी भी NOC ले सकेंगे.

पुराना नियम क्या था?

इससे पहले दिल्ली के सार्वजनिक स्थान पर जीवन-काल समाप्त हो चुके वाहन के संचालन हेतु दिशानिर्देश 2024 में यह प्रावधान था कि कार मालिक अपने वाहन के पंजीकरण की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर ही एनओसी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते है. अब इस प्रावधान को हटा दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि इस नियम के कारण दिल्ली में लाखों पुराने वाहन फंसे हुए है. इन वाहनों का पुनः पंजीकरण या स्क्रैपिंग नहीं हो पा रही है, जिससे शहर में भीड़भाड़ और प्रदूषण बढ़ रहा है.

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इससे क्या लाभ होगा?

दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नागरिकों और पर्यावरण पर पुराने नियम के प्रभाव की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है. डॉ. सिंह ने कहा कि “एनओसी प्रमाणपत्रों के लिए एक वर्ष की समय सीमा एक अनावश्यक बाधा बन रही थी. इस सीमा को हटाकर हम नागरिक को अपने पुराने वाहन को ज़िम्मेदारी से दिल्ली से बाहर ले जाने में मदद कर रहे है. इससे भीड़भाड़ कम होगी और शहर में वायु गुणवत्ता में सुधार होगा.

परिवहन विभाग ने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के पिछले निर्देशों (2021 और 2022) के अनुरूप है. इस नई नीति से कार मालिकों के लिए अपने पंजीकृत वाहनों को कानूनी रूप से दूसरे राज्यों में स्थानांतरित करना आसान हो जाएगा. जहां वे अभी भी चल सकते है. यह उन लोगों के लिए एक विकल्प प्रदान करके राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति का भी समर्थन करेगा जो अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप नहीं करना चाहते है.

Mohammad Nematullah
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