Delhi GRAP 4: दिल्ली-एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. वहीं अब एक बार फिर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. जानकारी के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 600 के करीब पहुँच गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है. जिसके चलते प्रशासन ने GRAP 4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू किया है. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पूरे क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट देखने को मिली है.
किन-किन चीजों पर लगा प्रतिबंधित
1. जानकारी के मुताबिक कक्षा 10 और 12 के छात्रों को छोड़कर सभी छात्रों के लिए भौतिक कक्षाएं प्रतिबंधित हैं.
2. साथ ही दिल्ली में ट्रक यातायात का प्रवेश प्रतिबंधित है (आवश्यक वस्तुओं/आवश्यक सेवाओं वाले ट्रकों को छोड़कर). लेकिन, सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक/बीएस-VI डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी.
3. वहीं दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा, आवश्यक वस्तुओं/आवश्यक सेवाओं को ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते.
4. दिल्ली में पंजीकृत मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों (बीएस-IV और उससे कम डीजल) का संचालन, आवश्यक सेवाओं को ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर, प्रतिबंधित रहेगा.
5. एनसीआर की राज्य सरकारें/दिल्ली सरकार यह तय करेंगी कि सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जाए या नहीं.
6. राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं, जैसे कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद करना और गैर-आपातकालीन व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाना, वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना और कारों के लिए सम-विषम नियम लागू करना.
7. केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने या न देने का निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है.
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