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5 kg Gas Cylinder: अब गैस सिलेंडर के लिए नहीं देना होगा एड्रेस प्रूफ! CM रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला; मगर एक गलती पड़ सकती है भारी

5 kg Gas Cylinder: दिल्ली में LPG के नियम एक बार फिर बदल गए हैं. सीएम रेखा गुप्ता ने गोदामों से सीधी बिक्री पर रोक लगा दी है.

Published by Preeti Rajput

5 kg Gas Cylinder: पश्चिम एशिया (US-ईरान) में चल रहे युद्ध के कारण पूरे देश में LPG की मांग में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है. इस बीच दिल्ली सरकार ने गोदामों से सीधे सिलेंडर की बिक्री पर अब पूरी तरह से रो लगा दी है. इसके साथ ही 5 किलोग्राम वाले छोटे FTL (फ्री ट्रेड LPG) सिलेंडरों में भी काफी बढ़ोतरी की गई है. सरकार के मुताबिक, यह फैसला उपभोक्ताओं की सुविधा और वितरण व्यवस्था ठीक तरह से चलाने के लिए लिया गया है. सभी वितरकों को इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. सरकार ने जोर देकर कहा है कि गोदाम से सीधे सिलेंडर बेचना गैर कानूनी है. अगर आगे ऐसा होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

5kg वाला सिलेंडर

उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए 5 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ा दी गई है. ये सिलेंडर अब केवल गैस एजेंसियों से सिर्फ़ एक वैध पहचान पत्र के जरिए लिए जा सकते हैं. इस सिलेंडर के लिए सत्यापन की जरूरत नहीं है. प्रवासी मजदूरों को सहायता देने और खास उद्देश्य से HPCL आउटलेट्स पर 11 विशेष हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं. जहां पर मजदूरों को सबसे नजदीकी LPG वितरकों के बारे में जानकारी मुहैया कराई जा रही है. इसके अलावा, नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वह किसी तरह की अफवाह फैलान और उन पर विश्वास करने से बचें.

सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा कि ‘दिल्ली में एलपीजी वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए सरकार ने गोदामों से सिलेंडरों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.’ उन्होंने आगे कहा कि ‘सभी वितरकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि गोदाम से सीधे सिलेंडर बेचना अवैध है और ऐसी किसी भी गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.’

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सीएम रेखा गुप्ता ने बोला कि ‘उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में 5 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाई गई है. अब ये छोटे सिलेंडर वैध पहचान पत्र दिखाकर गैस एजेंसियों से आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, इसके लिए पते के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी.’

उन्होंने अंत में कहा कि ‘प्रवासी श्रमिकों को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से एचपीसीएल के चयनित आउटलेट्स पर 11 समर्पित हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं, जहां उन्हें नजदीकी एलपीजी वितरकों की जानकारी दी जा रही है. नागरिकों से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें और स्थापित डिलीवरी व्यवस्था पर भरोसा रखते हुए प्रशासन का सहयोग करें.’

इन नंबरों पर की जा सकती है शिकायत

सरकार ने संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देने के लिए दो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. हेल्पलाइन नंबर- 011-23379836 और 8383824659. इन नंबरों पर सुबह 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे के बीच शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. 

Preeti Rajput

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