Bihar Chunav: एग्जिट पोल देखने को लेकर Election Commission का नया नियम जारी, जानें तारीख और टाइमिंग

Bihar Chunav 2025: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126(1)(बी) का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि प्रत्येक चरण में मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले टेलीविजन, रेडियो या अन्य समान मीडिया के माध्यम से चुनाव संबंधी कोई भी मामला प्रसारित नहीं किया जा सकता है.

Published by Mohammad Nematullah

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग (ECO) की तरफ से निर्देश जारी हो चुका है. आयोग ने रविवार को बताया कि 6 नवंबर सुबह 7:00 बजे से 11 नवबंर शाम 6:00 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान कोई भी समाचार चैनल या मीडिया संस्थान एग्जिट पोल प्रकाशित नहीं कर पाएगा. इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते है. बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. दोनों चरणों के मतदान समाप्त होने के बाद 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे.

एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126(1)(बी) का हवाला देते हुए कहा है कि प्रत्येक चरण के मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पहले तक टेलीविजन, रेडियो या अन्य समान माध्यमों से कोई भी चुनाव संबंधी सामग्री प्रसारित नहीं की जा सकती. इस मौन अवधि के दौरान चैनलों और नेटवर्कों को ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित करने से प्रतिबंधित किया जाता है जो मतदाता व्यवहार या किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित कर सकती हो. इसमें ऐसी चर्चा बहस या राय शामिल हैं जिन्हें प्रचार अभियान माना जा सकता है.

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चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जोर

अपने प्रेस नोट में चुनाव आयोग ने प्रसारक पत्रकार और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से अपील की है कि वे प्रतिबंधित अवधि के दौरान ऐसी सामग्री से बचें जो किसी भी तरह से पक्षपातपूर्ण हो या चुनावी संभावनाओं को बढ़ावा दे. आयोग ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना को बनाए रखने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है. बिहार में मतदान की तारीखें नजदीक आते ही चुनाव आयोग की यह सख्ती यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे.

Mohammad Nematullah

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