Bihar Vidhansabha Election: बिहार चुनाव (Bihar Chunav) के मतदान को अब कुछ ही समय बाकी है. पहले चरण (First Phase Voting)का प्रचार मंगलवार शाम 5 बजे थम गया. अब उम्मीदवार घर-घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं. पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होगा. जिसके लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी. हालांकि, पांच विधानसभा क्षेत्रों और सूर्यगढ़ा के 56 बूथों पर केवल 5 बजे तक मतदान होगा. मतदान देश का सबसे बड़ा पर्व है.
इन जिलों में होगा मतदान
बिहार के लोगों में चुनाव को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है. इस बार कई यूवा वोट डालने जाने वालें हैं. इस कारण एक महत्वपूर्ण जानकारी सभी को होनी चाहिए कि किन-किन चीजों को आप पोलिंग बूथ लेकर जाना चाहिए और किन चीजों को नहीं. अगर पोलिंग बूथ पर आपके पास कोई भी निषेद चीजें पाई गईं, तो जेल भी जाना पड़ सकता है. इस पहले चरण के मतदान में पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, नालंदा और मुंगेर समेत कई महत्वपूर्ण जिलों के पर मतदान होने जा रहा है.
क्या-क्या पोलिंग बूथ पर ले जाने की है अनुमती? (Thing Carry To Polling Booth)
वोटर आईडी कार्ड (EPIC – मतदाता पहचान पत्र) या कोई भी आधिकारिक फोटो पहचान पत्र जैसे:आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि> इसके साथ ही चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पर्ची (Voter Slip) भी ले जा सकते हैं. पानी की बोतल बिना लेबल वाली (जिसके आर-पार दिखाई देता हो) कुछ राज्यों में अनुमति है.
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प्रतिबंधित वस्तुएं (Things Do Not Carry To Polling Booth)
पोलिंग बूथ (Polling Booth) पर आप किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं ले जा सकते हैं. नुकीली व धारदार चीज लेकर जाने की अनुमती भ नहीं है. बंदूक और पिस्तौल जैसी चीजें भी लेकर नहीं जा सकते हैं. वोटिंग डाक्यूमेंट्स के अलावा आप किसी भी तरह का डाक्यूमेंट्स लेकर पोलिंग बूथ पर नहीं जा सकते हैं. पोलिंग बूथ पर कड़ी व्यवस्थी की जाती है, ताकी मतदान शांति के साथ पूरा हो सकते. पोलिंग बूथ पर वीडियो भी नहीं बना सकते. यह गोपनीयता भंग के दायरे में आता है.

