RBI: आरबीआई ने हिमाचल के सोलन में स्थित द बघाट अर्बन बैंक की आर्थिक हालत को देखते हुए सेवाओं पर रोक लगा दी है, अब ग्राहक बैंक से केवल 10,000 रुपये तक ही निकाल पाएंगे. आरबीआई ने कहा कि हाल ही में उसने बैंक के कामकाज को सही करने के लिए उसके प्रबंधन टीम के साथ हाल में बातचीत की. जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और निरीक्षण से जुड़ी चिंताओं को खत्म करने के लिए बैंक की ओर से पर्याप्त प्रयास नहीं हुए, इसलिए ये आदेश देना जरूरी हो गया.
क्या-क्या रोक लगाई गई है?
इन पाबंदियों के तहत बैंक बिना RBI की मंजूरी के कोई नया लोन या एडवांस नहीं दे सकता. बैंक अब बिना अनुमति के न ही पैसा उधार ले सकता है और न ही नए जमा स्वीकार कर सकता है. आरबीआई ने बताया है कि बैंक के पास अभी पैसे कम हैं, इसलिए जमाकर्ता एक बार में अधिकतम 10,000 रुपये तक ही निकाल सकते हैं. बैंक को यह अधिकार है कि ग्राहक के जमा पैसे को उनके कर्ज के खिलाफ समायोजित करे.
बीमा राशि पाने के पात्र
जो जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से अधिकतम पांच लाख रुपये तक बीमा राशि का दावा कर सकते हैं. पैसे का भुगतान उसी खाते के आधार पर और उस व्यक्ति को दी जाएगी, जिसने जमा किया था. आरबीआई ने साफ किया है कि ये निर्देश बैंक का लाइसेंस रद्द करने के लिए नहीं हैं. जब तक बैंक की आर्थिक स्थिति सही नहीं हो जाती, वह कुछ सीमाएं लगाकर अपना काम करता रहेगा.
कब से शुरू होगा यह आदेश ?
आरबीआई ने बताया कि वह बैंक की हालत पर लगातार नजर रखेगा ज़रूरत पड़ने पर, हालात और ग्राहकों के हितों को देखते हुए, नियमों को बदला जाएगा और जरूरी कदम लिए जाएंगे. ये आदेश आठ अक्टूबर 2025 के अंत से शुरू हो गया है लागु होने के बाद ये निर्देश और छह महीने तक रहेंगे. इन्हें समय-समय पर देखा जाएगा.

