IDA Rates 2025: सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. सरकार ने औद्योगिक महंगाई भत्ते ?(Industrial Dearness Allowance) (IDA) की नई दरों का एलान किया है. ये 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी माना जाएगा.यह बोर्ड स्तर के अधिकारियों से लेकर निचले स्तर के अधिकारियों या गैर-संघीय पर्यवेक्षकों तक, सभी पर लागू होगा.
इन कर्मचारियों पर लागू होगा IDA
सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) ने कहा है कि IDA दरें अब 1987, 1992, 1997, 2007 और 2017 के वेतनमानों पर कार्यरत सभी कर्मचारियों पर लागू होंगी.
1987 के वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए, सरकार ने बताया कि इस तिमाही के लिए औसत AICPI (अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) 9611 था. पुरानी प्रणाली में 178 अंकों की वृद्धि, ₹17,812 पर ₹2 की दर से ₹356 की वृद्धि के बराबर है. इसका मतलब है कि अब कुल IDA ₹17,812 हो जाएगा.
1992 के वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए
इस वेतनमान के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दरें विभिन्न वेतन श्रेणियों के आधार पर निर्धारित की गई हैं. यदि महंगाई भत्ते की राशि में 50 पैसे या उससे अधिक का अंश है, तो उसे अगले पूरे रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा.
| बेसिक पे (मासिक) | डीए प्रतिशत | न्यूनतम डीए (रुपए में) |
| ₹3500 तक | 774.50% | ₹17024/- |
| ₹3500 से ₹6500 तक | 580.90% | ₹27108/- |
| ₹6500 से ₹9500 तक | 464.70% | ₹37759/- |
| ₹9500 से ऊपर | 387.20% | ₹44147/- |
1997, 2007 और 2017 के वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए
| पे स्केल (IDA) | नई डीए दर (%) |
| 1997 | 462.70% |
| 2007 | 233.20% |
| 2017 | 51.80% |
मंत्रालयों को क्या निर्देश दिए गए हैं?
सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने नियंत्रणाधीन CPSE को यह जानकारी भेजें ताकि 1 अक्टूबर, 2025 से नई दरों पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा सके. यह आदेश लोक उद्यम विभाग (DPE) के सचिव के अनुमोदन से जारी किया गया है.

