Home Loan: अगर आपने भी होम लोन ले रखा है और उसका जल्दी भुगतान करने पर विचार कर रहे हैं तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा क्या समय से पहले भुगतान करने से टैक्स लाभ खत्म हो जाते हैं? कई लोग मानते हैं कि लोन जल्दी चुकाने से टैक्स लाभ भी खत्म हो जाएंगे. यह कुछ हद तक ठीक है लेकिन पूरी तरह से नहीं. इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले सच्चाई का पता लगाएं और फिर तय करें कि क्या समय से पहले भुगतान आपके लिए सही है.
जानें क्या है हकीकत
एसबीआई के अनुसार अगर आप अपने होम लोन का समय से पहले भुगतान करते हैं तो आप टैक्स लाभ खो देते हैं। यह तकनीकी रूप से सही है लेकिन वैचारिक रूप से गलत है। यह सच है कि अगर आप अपने होम लोन का समय से पहले भुगतान करते हैं तो आप ब्याज पर मिलने वाले टैक्स लाभ (धारा 24बी के तहत ₹2 लाख तक) से निश्चित रूप से वंचित रह जाते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह लाभ तभी महत्वपूर्ण है जब आप ब्याज का एक बड़ा हिस्सा चुका रहे हों। शुरुआती होम लोन की ईएमआई में ब्याज का हिस्सा लगभग 70-80% होता है। जैसे-जैसे साल बीतते हैं ब्याज का हिस्सा कम होता जाता है और मूलधन का हिस्सा बढ़ता जाता है।
कौन-कौन से सेक्शन में टैक्स में छूट मिलती है?
Section 80C: प्रिंसिपल रीपेमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स लाभ मिलता है.
Section 24B: ब्याज भुगतान पर 2 लाख रुपये तक का टैक्स लाभ मिलता है.
Section 80EEA: पहली बार घर खरीदने वालों को अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये का ब्याज लाभ मिलता है. (कुछ शर्तों के साथ).
लेकिन यदि आप ऋण का पूरा भुगतान कर देते हैं या ब्याज कम कर देते हैं तो इनके लाभ सीमित होते हैं.
लोन जल्दी भरने से होने वाले लाभ
- कम ब्याज देने पड़ते हैं जिससे आपकी EMI और पूरा भुगतान घट जाता है.
- समय से पहले लोन चुकाने पर क्रेडिट प्रोफाइल मजबूत बनती है.
- EMI खत्म होने पर आपका फ्री कैश फ्लो बढ़ता है
- कर्ज खत्म होने पर मिलती है सुकून भरी जिंदगी
लोन प्रीपेमेंट से पहले ध्यान रखने योग्य बातें
- प्रीपेमेंट चार्ज है या नहीं यह पहले चेक करें
- पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का महंगा कर्ज पहले चुका दें
- प्रीपेमेंट करने से पहले अपनी आर्थिक जरूरतों और पैसा उपलब्धता देखें

