EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) कर्मचारियों को उनकी नौकरी के दौरान नियमित बचत करने में मदद करता है. कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हर महीने इसमें पैसा जमा करते हैं, जो आगे चलकर रिटायरमेंट में उपयोग होता है. लेकिन कुछ स्थितियों में रिटायरमेंट से पहले भी PF का पैसा निकाला जा सकता है. इन्हीं में से एक स्थिति है बेरोजगारी. आइए जानते हैं कि नौकरी छूटने पर PF के पैसे का क्या होता है.
नौकरी छूटने पर PF के पैसे का क्या होता है?
अगर आपकी नौकरी चली जाती है, तो आपके PF खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता रहता है. हालांकि, नए नौकरी मिलने तक खाते में कोई नया योगदान नहीं आता. नई नौकरी मिलने पर आपको अपना PF खाता नए नियोक्ता के पास ट्रांसफर कराना होता है, ताकि योगदान फिर से शुरू हो सके.
कब निकाल सकते हैं PF का पैसा?
बेरोजगारी की स्थिति में EPFO कुछ शर्तों के साथ पैसा निकालने की अनुमति देता है:
दो महीने बेरोजगार रहने पर- यदि आप नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद भी बेरोजगार हैं, तो आप अपना पूरा PF बैलेंस निकाल सकते हैं.
एक महीने बेरोजगारी पर- एक महीने बेरोजगार रहने पर आप 75% तक राशि निकाल सकते हैं और बाकी पैसा बाद में निकालने का ऑप्शन भी होता है.
PF निकासी के लिए जरूरी शर्तें
आपने नौकरी छोड़ने से पहले एक महीने का नोटिस पीरियड पूरा किया हो या उसके बराबर राशि नियोक्ता को दी हो. आपके सभी डिटेल EPFO पोर्टल पर सही और अपडेटेड हों. आप किसी नई नौकरी में शामिल न हुए हों.
बेरोजगारी में PF कैसे निकालें?
आप दो तरीकों से प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं:
ऑनलाइन तरीका- EPFO पोर्टल पर जाकर आप PF निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं.
ऑफलाइन तरीका- इसके लिए आपको Composite Claim Form (Aadhaar) या Composite Claim Form (Non-Aadhaar) जमा करना होता है.
इसके अलावा, शादी, शिक्षा, घर खरीदने या कुछ अन्य जरूरतों के लिए भी कुछ शर्तें पूरी करने पर आंशिक (Partial) निकासी की अनुमति होती है.
क्या PF निकालना सही है?
PF अधिकतर कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट का मेन सहारा होता है. बार-बार या बिना सोच-समझ के इसे निकालने से भविष्य की बचत कम हो सकती है. इसलिए पैसा निकालने से पहले अन्य ऑप्शन पर भी विचार करना चाहिए.

