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EPF Nominee Rule: अविवाहित कर्मचारियों के लिए बड़ी जानकारी, क्या भाई-बहन बन सकते हैं नॉमिनी?

अविवाहित कर्मचारी कुछ शर्तों के साथ EPF और पेंशन बेनिफिट्स के लिए अपने भाई या बहन को नॉमिनेट कर सकते हैं. PF और पेंशन के लिए अलग-अलग नॉमिनेशन ज़रूरी हैं. अगर किसी कर्मचारी का कोई परिवार नहीं है, तो वे किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन शादी के बाद नॉमिनेशन अमान्य हो जाएगा. पेंशन के लिए, परिवार की परिभाषा में सिर्फ़ पति/पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं.

Published by Anshika thakur

EPF Nominee Rule: अगर आप सैलरी पाने वाले कर्मचारी हैं, अविवाहित हैं, और सोच रहे हैं कि आपके बाद आपका EPF या पेंशन फंड किसे मिलेगा, तो यह खबर आपके लिए है. कर्मचारी अक्सर सोचते हैं कि क्या कोई अविवाहित कर्मचारी अपने भाई या बहन को अपने EPF या पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकता है (अविवाहित सदस्यों के लिए EPF नॉमिनेशन). कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस बारे में एक स्पष्टीकरण जारी किया है, जो आपके सभी सवालों का जवाब देता है.

EPFO के नियम क्या कहते हैं?

EPFO का कहना है कि एक कर्मचारी अपने भाई-बहन को नॉमिनी बना सकता है, लेकिन कुछ ज़रूरी शर्तों के साथ. EPFO ​​के नियम साफ़ तौर पर कहते हैं कि प्रोविडेंट फंड (PF) और एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) के लिए अलग-अलग नॉमिनेशन ज़रूरी हैं.

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 2(g) के अनुसार, ‘परिवार’ की परिभाषा इस प्रकार है पुरुष सदस्य के लिए, इसमें उसकी पत्नी, बच्चे और आश्रित माता-पिता शामिल हैं. महिला सदस्य के लिए, इसमें उसका पति, बच्चे, आश्रित माता-पिता और उसके पति के आश्रित माता-पिता शामिल हैं.

भाई-बहनों के बारे में नियम क्या कहते हैं?

हालांकि, एक बड़ा और ज़रूरी नियम भी है. EPF स्कीम के पैराग्राफ 61(4) के अनुसार, अगर नॉमिनेशन के समय कर्मचारी का कोई परिवार नहीं है, तो वह किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है, जिसमें भाई या बहन भी शामिल हैं.

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हालांकि, जैसे ही कोई कर्मचारी शादी करता है या उसका परिवार बनता है, तो पुराना नॉमिनेशन अपने आप इनवैलिड हो जाता है, और उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर नया नॉमिनेशन करना ज़रूरी हो जाता है (EPFO की फैमिली डेफ़िनिशन के अनुसार).

पेंशन से जुड़े नियम भी साफ़ हैं

अब, पेंशन की बात करते हैं. एम्प्लॉईज़ पेंशन स्कीम, 1995 के पैराग्राफ 2(vii) के अनुसार, “परिवार” की परिभाषा में सिर्फ़ पति/पत्नी और बच्चे शामिल हैं. EPS के पैराग्राफ 16(5)(a) के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी अविवाहित है या उसका कोई जीवित पति/पत्नी या योग्य बच्चा नहीं है, तो वह पेंशन पाने के लिए किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है. यहाँ भी शर्त वही रहती है परिवार बनने पर नॉमिनेशन अपने आप कैंसिल हो जाता है.

PF और पेंशन के लिए अलग-अलग फॉर्म ज़रूरी हैं

आसान शब्दों में कहें तो, अगर कोई कर्मचारी अविवाहित है और उसके परिवार में कोई योग्य सदस्य नहीं है, तो वे PF और पेंशन दोनों के लिए अपने भाई या बहन को नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग-अलग नॉमिनेशन फॉर्म भरना ज़रूरी है. एक छोटी सी गलती आपके परिवार के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है, इसलिए समय पर अपने नॉमिनेशन को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है.

Anshika thakur

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