Online Gaming Bill: राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हो गया है। इस दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच खड़गे ने फिर SIR के मुद्दे पर बोलने की कोशिश की, लेकिन सभापति ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने खड़गे के प्रति अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की। इस पर दोनों के बीच बहस भी हुई। फ़िलहाल, दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है।
क्या है इस विधेयक में?
आपको जानकारी के लिए बता दें कि, ‘ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025′ नामक इस विधेयक में ऐसे खेलों से होने वाले मनोवैज्ञानिक और वित्तीय नुकसान का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन पैसे से खेले जाने वाले खेलों और ऐसी सेवाओं की “पेशकश, सहायता, प्रोत्साहन, प्रलोभन या अन्यथा इसमें शामिल नहीं होगा”। लोकसभा में ’20 और 21 अगस्त को सरकारी कामकाज की सूची’ में इस विधेयक को पेश करना शामिल है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रस्तावित कानून, उन सभी ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगा, जहां उपयोगकर्ता दांव या दांव के रूप में पैसा जमा करके गेम खेल सकते हैं। रिपोर्टों के अनुसार, यह कदम इन सेवाओं के माध्यम से कथित धन शोधन की बढ़ती चिंताओं के कारण उठाया गया है।
तीन साल की जेल और ₹1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान
इस विधेयक के तहत, सरकार किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन असली पैसे वाले गेम पेश करने से रोकेगी और ऐसा न करने पर तीन साल तक की जेल और ₹1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सहित ऐसे प्लेटफॉर्म का प्रचार करने वालों को भी दो साल की जेल और ₹50 लाख का जुर्माना हो सकता है। विधेयक में कहा गया है, “ऐसे गेम अक्सर जोड़-तोड़ वाले डिज़ाइन फ़ीचर्स, लत लगाने वाले एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं और बाध्यकारी व्यवहार को बढ़ावा देते हैं जिससे वित्तीय बर्बादी होती है।”
हालांकि, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार प्रतिस्पर्धी ई-स्पोर्ट्स और गेम डेवलपमेंट को ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक मानती है और प्रस्तावित कानून के जरिए इन्हें बढ़ावा देने की इच्छुक है।

