Categories: देश

Malegaon Blast Case में जीत के बाद साध्वी प्रज्ञा का पहला रिएक्शन, जानें क्यों बोलीं ‘जीवन बर्बाद हो गया’?

Sadhvi Pragya: 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित समेत सभी सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। एनआईए कोर्ट ने 17 साल बाद अपना फैसला सुनाया।

Published by

Sadhvi Pragya: 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित समेत सभी सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। एनआईए कोर्ट ने 17 साल बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत के फैसले के बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि आज भगवा की जीत हुई है।

अदालत के फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा का बयान

एनआईए अदालत में जज को संबोधित करते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कहा, “मैंने शुरू से ही कहा है कि जिन्हें भी जाँच के लिए बुलाया जाता है, उनके पीछे कोई न कोई आधार ज़रूर होना चाहिए। उन्होंने मुझे जाँच के लिए बुलाया, गिरफ़्तार किया और प्रताड़ित किया। इससे मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं एक साधु का जीवन जी रही थी, लेकिन मुझे आरोपी बना दिया गया और कोई भी स्वेच्छा से हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। मैं जीवित हूँ क्योंकि मैं एक संन्यासी हूँ। उन्होंने एक साज़िश के तहत भगवा को बदनाम किया। आज भगवा जीत गया है, हिंदुत्व जीत गया है और ईश्वर दोषियों को सज़ा देगा। हालाँकि, आपने भारत और भगवा को बदनाम करने वालों को ग़लत साबित नहीं किया है।”

विश्वास बहाल करने के लिए धन्यवाद: कर्नल पुरोहित

लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने अदालत में कहा, “मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपने देश और अपने संगठन की उसी दृढ़ता के साथ सेवा करने का अवसर दिया जैसा मैं इस मामले में फँसने से पहले कर रहा था। मैं इसके लिए किसी संगठन को दोष नहीं देता। जाँच एजेंसियों जैसे संगठन गलत नहीं हैं, बल्कि संगठन के अंदर के लोग गलत हैं। मैं व्यवस्था में आम आदमी का विश्वास बहाल करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।”

Related Post

UP के मदरसे में महिलाओं के जाने पर लगा बैन, रील बनाना पड़ गया भारी, इन नियमों का भी किया था उल्लंघन

आपको बता दें कि एनआईए अदालत ने मालेगांव विस्फोट मामले में सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा, “हमने एडीजी एटीएस को आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी के घर में विस्फोटक रखने के मामले की जाँच शुरू करने का आदेश दिया है।” एनआईए अदालत ने मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी को बरी कर दिया।

Udham Singh: जलियांवाला नरसंहार का बदला लेने वाले वीर उधम सिंह की शहादत दिवस आज, बहादुरी के किस्से सुन आज भी थर-थर कांपते हैं अंग्रेज

Published by

Recent Posts

Gold Prices Today 30 January 2026: निवेशकों में हड़कंप, गिरे या फिर बढ़े सोने के दाम; फटाफट नोट कर लें ताजा रेट्स

Gold prices Today 30 January 2026: निवेशकों की पहली पसंद बना सोना अपनी चमक बरकरार…

January 30, 2026

Gaurav Gogoi: क्या पाकिस्तानी एजेंट हैं गौरव गोगोई ? असम के सीएम ने साधा निशाना और बोले- ‘गलत कह रहा हूं तो केस कर दो’

CM Himanta Biswa Sarma: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार, 29 जनवरी को आरोप…

January 30, 2026

Mahashivratri 2026 Date: महाशिवरात्रि 2026 कब है? जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और विधि

Mahashivratri 2026 Date: हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है. यह दिन भगवान शिव…

January 30, 2026