Rajpal Yadav Niece Wedding Video: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में दिल्ली हाईकोर्ट से 17 मार्च 2026 तक अंतरिम जमानत मिल गई है. वह अब तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं. इस जमानत का मुख्य कारण एक्टर की भतीजी प्रियंका की शादी थी. भतीजी की शादी 19 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुई है. इसके जानकारी भी सामने आ गई थी. शादी में करीब 3000 बारातियों का स्वागत किया गया. मेहमानों के लिए तरह-तरह के पकवान बनाए गए थे. वहीं अब शादी के वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहे हैं. राजपाल यादव के भतीजी की शादी में पकाए गए टेस्टी व्यंजनों की भी वीडियो में देखने को मिल रही है.
शादी में बारातियों का जोरदार स्वागत
सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों और वीडियो में राजपाल यादव की भतीजी की शादी में परोसे गए व्यंजनों की झलक साफ देखने को मिल रही है. जिसमें जलेबी, मसाला चाप, कढ़ाई पनीर समेत ढेरों डिश शामिल है. बारातियों ने इन पकवानों को जमकर लुत्फ उठाया. यही नहीं शादी में पाव भाजी, चाउमीन जैसी डिश भी मौजूद थी. बता दें कि शादी में लगभल 3 हाजर बाराती आए थे. एनडीटीवी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, बारातियों को स्वागत शाही अंदाज में किया गया.
धोती-कुर्ता पहनकर नाचते दिखे राजपाल
भतीजी की मेहंदी सेरेमनी में राजपाल यादव धोती-कुर्ता पहनकर खूब नाचते हुए नजर आए. उन्होंने सलमान खान के गाने ‘तेरी चुनरिया दिल ले गई’ पर ठुमके लगाए. वहीं उनके साथ पत्नी राधा यादव भी मौजूद थीं. जो पल्लू पकड़कर डांस कर रही थीं. लेकिन अब शादी में काले रंग का सूट पहनकर पहुंचते हुए नजर आए. जिसमें उनका रुतबा अलग लग रहा था.
2012 से चल रहा केस
राजपाल यादव का कोर्ट केस साल 2012 से चल रहा है. उन्होंने बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल से फिल्म “अता पता लापता” के लिए 5 करोड़ रुपये का लोन दिया था. यह लोन था, कोई निवेश नहीं. लेकिन यह फिल्म फ्लॉप हो गई. फिल्म फ्लॉप होने के बाद पैसे वापस नहीं हुए. ब्याज और पेनल्टी के साथ रकम बढ़कर लगभग 9 करोड़ हो गई. साल 2018 में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल को दोषी ठहराया और 6 महीने की सजा भी सुनाई गई. इसके बाद कई बार सेटलमेंट हुए, लेकिन राजपाल ने समय पर पेमेंट नहीं किया. कोर्ट ने कई बार चेतावनी भी दी. फिर फरवरी 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया.5 फरवर5 को राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया और करीब 12 दिन तिहाड़ जेल में काटे और 16 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी.

