General Court Martial: सेना की एक जनरल कोर्ट मार्शल (GCM) ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स (EME) कोर के एक कर्नल को अपने साथी कर्नल की पत्नी के साथ अवैध संबंध रखने का दोषी पाया है और उसे सेवा से बर्खास्त करने का सख्त से सख्त आदेश भी दिया गया है. यह कोर्ट मार्शल मई में चंडीगढ़ स्थित ‘एन’ एरिया में शुरू हुआ किया गया था.
शिकायतकर्ता कर्नल की गवाही
शिकायतकर्ता कर्नल (पीड़ित पति) ने अपनी गवाही में कहा कि साल 2006 में उनकी शादी हुई थी और वे पहले सुखी दांपत्य जीवन जी रहे थे. लेकिन, हरिद्वार की छुट्टी से लौटने के बाद उनकी सुख की ज़िदंगी में एक नया मोड़ आय गया. हरिद्वार की छुट्टी से लौटने और लेह यात्रा के बाद उनकी पत्नी के व्यवहार में बदलाव देखने को मिला. चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब उन्हें अपनी पत्नी के कॉल डिटेल्स एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए पैकेट में मिला था.
आरोपी महिला ने क्या दिया बयान?
कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी महिला ने कर्नल के साथ किसी भी होटल में ठहरने के आरोपों से साफ इनकार कर दिया. उसने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने पति के साथ पिछले 16 सालों से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रही थी और अब वह उसके साथ नहीं रह सकती है. महिला ने यह भी बताया कि आरोपी कर्नल उसका बचपन का सहपाठी है और एक 42 साल के एडल्ट के रूप में यह उसका अधिकार है कि वह किससे बात करे या न करे.
क्या आया कोर्ट का अंतिम फैसला?
GCM द्वारा सुनाई गई सेवा से बर्खास्तगी की सजा अब कन्वीनिंग अथॉरिटी की पुष्टि के बाद ही अंतिम रूप ले पाएगी. सेना के नियमों के मुताबिक, संबंधित अधिकारी को इस फैसले की पुष्टि से पहले अपील करने का अवसर दिया जाना चाहिए.

