Bihar News: हाईकोर्ट ने बदला लोअर कोर्ट का फैसला, जेल से जल्द रिहा होंगे आरेजडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव

Bihar News: आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को नाबालिग से रेप केस में बरी कर दिया है। उसके अलावा पांच अन्य आरोपियों को भी हाईकोर्ट ने बरी करने का फैसला सुनाया है।

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शैलेंद्र की रिपोर्ट, Bihar News: आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को नाबालिग से रेप केस में बरी कर दिया है। उसके अलावा पांच अन्य आरोपियों को भी हाईकोर्ट ने बरी करने का फैसला सुनाया है। बिहार चुनाव से पहले आए इस फैसले से पूर्व विधायक को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। निचली अदालत ने इस मामले में पूर्व विधायक समेत तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जबकि तीन अन्य आरोपियों को दस साल की जेल की सजा सुनाई थी। राजबल्लभ यादव अभी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे।

2016 में मामला सामने आया

पटना हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में राजबल्लभ समेत सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया। इससे पहले सात मई को सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। राजबल्लभ यादव समेत अन्य आरोपियों पर जब नाबालिग से रेप का आरोप लगा था, तो इस मामले की खूब चर्चा हुई थी। मामला छह फरवरी 2016 को सामने आया था, जब एक नाबालिग ने आरोप लगाया था, कि जन्मदिन की पार्टी के बहाने उसे एक घर ले जाया गया, जहां नशीला पदार्थ खिलाने के बाद उसके साथ रेप किया गया। मामले में 20 गवाहों की गवाही हुई थी, जिसके बाद विशेष कोर्ट ने राजबल्लभ यादव समेत अन्य आरोपियों को दोषी माना था.

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अधिवक्ता अनुकृति जयपुरियार को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया

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राजबल्लभ, सुलेखा देवी और राधा देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि तीन अन्य आरोपियों को 10 साल की जेल हुई थी। इसी सजा के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें अब फैसला आया है। हाईकोर्ट ने पीड़िता का पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता अनुकृति जयपुरियार को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था, पीड़िता की ओर से उन्होंने पक्ष रखा।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजबल्लभ यादव जेल से होंगे रिहा

जबकि, पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव और अन्य दोषियों की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखा। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब राजबल्लभ यादव जेल से छूट जाएंगे। साथ ही वो चुनाव भी लड़ सकेंगे, क्योंकि रेप केस में सजा होने के बाद राजबल्लभ यादव की विधायकी चली गयी थी। वे नवादा से विधायक थे।

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