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PF से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमी; नौकरी छोड़ने के बाद भी बंद नहीं होता आपका अकाउंट!

Provident fund: नौकरी छोड़ने के बाद आपका PF पैसा क्या यूं ही रुक जाता है? उस पर तीन साल तक ब्याज मिलता है.लेकिन सोचने वाली बात ये है नई नौकरी में PF ट्रांसफर करें या सीधे पैसा निकाल लें?

Published by Team InKhabar

Provident fund: अगर आपने अभी हाल ही में नौकरी छोड़ी है या नए जॉब में शामिल होने से पहले ब्रेक ले रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की है. बहुत से लोग सोचते हैं कि नौकरी छोड़ते ही PF (Provident Fund) अकाउंट बंद हो जाता है या उस पर मिलने वाला ब्याज रुक जाता है पर EPFO के नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं होता. नीचे सरल और स्पष्ट भाषा में सब कुछ बताया जा रहा है ताकि आप सही फैसला ले सकें.

PF अकाउंट क्या और क्यों जरूरी है?

PF हर सैलरीभोगी कर्मचारी का बचत खाता़ होता है जिसमें नियमित रूप से आपकी बेसिक सैलरी का 12% और नियोक्ता का योगदान जमा होता है. यह फंड दीर्घकालिक बचत और रिटायरमेंट के लिए महत्त्वपूर्ण होता है.

क्या नौकरी छोड़ने पर PF बंद होगा?

नहीं. नौकरी खत्म होने पर भी आपका PF अकाउंट उसी तरह मौजूद रहता है और उस पर ब्याज जुड़ता रहेगा. बस कुछ शर्तें लागू होती हैं. EPFO नियमों के अनुसार तब तक ब्याज मिलता रहेगा जब तक खाते में रकम है और आपकी उम्र 58 साल से कम है.

कब तक ब्याज मिलता रहेगा?

यदि आपके PF अकाउंट में लगातार तीन वर्षों तक कोई नया योगदान नहीं आता, तो वह अकाउंट “इनऑपरेटिव” माना जाता है.यानी नौकरी छोड़ने के बाद तीन साल तक ब्याज मिलता रहेगा,लेकिन चौथे साल से अगर कोई योगदान नहीं हुआ होगा तो ब्याज देना बंद हो जाएगा. ध्यान रहें कि ब्याज रुकने का अर्थ यह नहीं कि आपका मूल फंड खत्म हो जाएगा, आपकी जमा राशि और पहले से मिला ब्याज सुरक्षित रहेगा.

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58 वर्ष की उम्र पर ब्याज क्यों बंद हो जाता है?

EPFO में 58 वर्ष को औपचारिक रिटायरमेंट उम्र माना गया है. इस उम्र के बाद खाते पर अतिरिक्त ब्याज नहीं दिया जाता. इसलिए अक्सर सलाह दी जाती है कि रिटायरमेंट के समय PF निकासी कर ली जाए या पेंशन/रिटायरमेंट स्कीम में ट्रांसफर कर दिया जाए.

अगर नौकरी छूट जाए तो क्या विकल्प हैं?

यदि आप बेरोजगार हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है,आप चाहें तो PF से विड्रॉल कर सकते हैं या नई नौकरी पर उसी UAN के जरिए अपना बैलेंस ट्रांसफर करवा सकते हैं. सरकार ने हाल में कुछ नियम भी बदले हैं. बेरोजगारी में आप PF बैलेंस का 75% तुरंत निकाल सकते हैं और शेष 25% एक साल बाद निकालने की अनुमति मिलती है (नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं, इसलिए आधिकारिक पोर्टल देखें). EPS (पेंशन) निकालने पर भी नियम बदलें गए हैं. लंबी बेरोजगारी की स्थिति में पेंशन राशि निकालने के लिए अब 36 महीने का इंतज़ार करना पड़ सकता है.

PF ट्रांसफर रखना बेहतर क्यों है?

नई नौकरी में PF ट्रांसफर करने से आपका अकाउंट सक्रिय रहता है और ब्याज लगातार जुड़ता रहता है. इससे रिटायरमेंट पर बेस रकम बड़ी बनती है. वहीं लंबे समय तक इनएक्टिव रहने पर अकाउंट ट्रैक करना, OTP व बैंक वेरिफिकेशन में परेशानी और नॉमिनी इश्यू जैसे दिक्कतें आ सकती हैं.

नौकरी छोड़ने पर आपका PF अकाउंट अपने-आप बंद नहीं होता. तीन साल तक बिना योगदान पर ब्याज मिलता है.58 साल की उम्र के बाद ब्याज रुक जाता है. नई नौकरी में ट्रांसफर करना या स्थिति के हिसाब से निकासी करना समझदारी भरा कदम है.

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