Aadhaar-PAN Card Link: आपका स्थायी खाता संख्या (PAN) जिसका उपयोग आप आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंक खाते खोलने और प्रतिदिन कई जरूरी काम करने के लिए करते हैं यदि आप केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो निष्क्रिय (deactivate) होने का खतरा है. सभी पैन कार्ड धारकों को अब सीबीडीटी की समय सीमा तक अपने पैन को अपने आधार नंबर से अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा अन्यथा पैन डीएक्टिवेट हो सकता है.
अगर PAN डीएक्टिवेट हो जाए तो क्या होगा?
पैन के बिना आपको कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
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नया बैंक खाता या डिमैट खाता नहीं खुल पाएगा.
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₹50,000 से ज़्यादा नकद जमा या फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे.
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शेयर मार्केट या SIP में निवेश नहीं कर पाएंगे.
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सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा.
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बैंक या वित्तीय संस्थानों से लोन नहीं ले पाएंगे.
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घर, गाड़ी जैसी बड़ी खरीद-फरोख्त नहीं कर पाएंगे.
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₹50,000 से ज़्यादा की विदेशी मुद्रा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे.
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व्यवसाय करने के लिए भी PAN जरूरी है, इसलिए व्यापारिक कामकाज रुक सकता है.
पैन को आधार से कैसे लिंक करें?
आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपने पैन को आधार से बहुत आसानी से लिंक कर सकते हैं.
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं.
- बाएं पैनल पर ‘लिंक आधार’ टैब पर क्लिक करें.
- अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और ‘वैलिडेट’ बटन पर क्लिक करें.
- इससे आपके पैन को आपके आधार नंबर से लिंक करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
- वित्त मंत्रालय ने अप्रैल में सीबीडीटी अधिसूचना संख्या 26/2025 के माध्यम से इस आदेश को अधिसूचित किया था. बाद में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए सीबीडीटी के आदेश का पालन करना सुनिश्चित करें.
CBDT क्या है?
CBDT (Central Board of Direct Taxes) एक सरकारी संस्था है जो सीधे करों (Direct Taxes) से जुड़ी नीतियाँ बनाती है और आयकर विभाग (Income Tax Department) के कामकाज की निगरानी करती है।
CBDT और Income Tax Department में अंतर
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CBDT नीति और नियम बनाने का काम करता है (यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन है. वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट Income Tax Department CBDT के बनाए नियमों को लागू करता है और टैक्स वसूली का काम करता है.

