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म्यूचुअल फंड निवेशकों सावधान! ये काम किए बिना नहीं मिलेगा निवेश का मौका, जानिए क्या बदला है?

सेबी ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत म्यूचुअल फंड में पहली बार निवेश करने से पहले पूरी KYC प्रक्रिया जरूरी होगी. इसका उद्देश्य निवेश को सेफ बनाना है.

Published by sanskritij jaipuria

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक नया नियम बनाया है. अब अगर कोई निवेशक नया फोलियो खोलना चाहता है या पहली बार इंवेस्ट करना चाहता है, तो उसे पहले अपनी KYC (Know Your Customer) प्रोसेस करना होगा. इस नियम का मकसद ये है कि निवेश में किसी तरह की गलती या देरी न हो और हर इंवेस्टेमेंट सेफ तरीके से हो.

नए नियम के तहत अब पहली निवेश राशि तभी डाली जा सकेगी जब KYC पूरी तरह से सत्यापित हो जाए. पहले एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) अपने लेवल पर जांच कर लेती थी और निवेश स्वीकार कर लेती थी. लेकिन अगर बाद में KYC में कोई गलती निकलती थी, तो निवेशक को रिडेम्प्शन, डिविडेंड या नोटिफिकेशन मिलने में देर होती थी.

अगर KYC अधूरी रही तो क्या होगा

अगर किसी निवेशक की KYC पूरी नहीं होती है, तो वो आगे निवेश नहीं कर पाएगा. इसके अलावा, उसे रिडेम्प्शन (पैसे निकालने) या डिविडेंड मिलने में भी दिक्कत आ सकती है. AMC के लिए भी ऐसे निवेशकों से संपर्क करना या भुगतान करना मुश्किल हो जाता है. कई बार इस वजह से कुछ पैसे बिना क्लेम किए रह जाते हैं.

अब नया सिस्टम कैसे काम करेगा

1. जब निवेशक नया खाता खोलेगा, तो AMC उसके सभी दस्तावेजों की जांच करेगी.
2. जांच के बाद ये दस्तावेज KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी (KRA) को भेजे जाएंगे.
3. KRA उन दस्तावेजों की दोबारा चेक करेगी और KYC वेरिफिकेशन पूरा करेगी.
4. पहली निवेश राशि तभी डाली जा सकेगी, जब KRA ये पुष्टि कर दे कि निवेशक की KYC पूरी हो चुकी है.
5. निवेशक को हर चरण की जानकारी ईमेल या मोबाइल नोटिफिकेशन के जरिए दी जाएगी.

नए नियम के फायदे

इस नए सिस्टम से निवेशकों और कंपनियों दोनों को फायदा होगा.

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 निवेश प्रक्रिया और भी सेफ और साफ-सुथरी हो जाएगी.
 गलतियों और देरी की संभावना कम होगी.
 निवेशक और AMC के बीच बेहतर संवाद बना रहेगा.
 हर लेन-देन सही और समय पर पूरा होगा.

हालांकि, KYC की जांच पूरी होने में अब थोड़ा 2-3 दिन का अतिरिक्त समय लग सकता है.

सेबी ने जनता से मांगी राय

सेबी ने इस नए नियम पर निवेशकों और आम जनता से सुझाव भी मांगे हैं. कोई भी व्यक्ति या संस्था 14 नवंबर 2025 तक सेबी की वेबसाइट पर अपनी राय भेज सकती है.

इसके साथ ही, AMC, KRA और बाकी बाजार से जुड़ी संस्थाओं को अपने सिस्टम और काम करने के तरीके को इस नए नियम के अनुसार बदलना होगा, ताकि जब ये नियम लागू हो, तो निवेश प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत न आए.

 

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