Bihar Bhumi News: बिहार में भूमि को लेकर नया नियम सामने आया है। जिससे जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसको लेकर बयान जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि महाअभियान के दौरान शिविरों में हर रैयत का आवेदन बिना किसी बाधा के स्वीकार किया जाएगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राजस्व महाअभियान के दौरान पंचायत स्तर पर आयोजित किए जा रहे शिविरों में किसी भी रैयत का आवेदन किसी भी आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।
हर हाल में स्वीकार किया जाएगा आवेदन
आपको जानकारी के लिए बता दें कि रैयत जो भी आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उसे हर हाल में स्वीकार किया जाएगा और उसकी प्रविष्टि तुरंत की जाएगी। रैयतों की शिकायत है कि छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने, नामांतरण या सुधार के लिए दिए जा रहे आवेदनों को शिविरकर्मी यह कहकर स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उनकी जमाबंदी क्षतिग्रस्त है। पुनर्गठन का कोई आदेश नहीं है या भूमि गैर-खेती या बकाट मालिक की श्रेणी में आती है। इन्हीं शिकायतों के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया गया है।
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अपर मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि आवेदन लेते समय किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जाएगी। यदि किसी मामले में दस्तावेजों का अभाव है या भूमि सुधार उप समाहर्ता या अन्य राजस्व न्यायालय में वाद दायर करना आवश्यक है, तो उसकी प्रक्रिया निष्पादन के समय ही पूरी कर ली जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शिविरों के दौरान प्रारंभिक जांच करने या आवेदन स्वीकार करने से इनकार करने से लोगों में भ्रम और असंतोष पैदा होगा, इसलिए सभी अंचल अधिकारी अपने क्षेत्र के शिविरों में इसका कड़ाई से पालन करें।

