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पेंशन सिस्टम में बड़ा अपडेट: नए NPS बदलावों से मिलेगा डबल फायदा

भारत के नेशनल पेंशन सिस्टम में हाल ही में सालों बाद सबसे बड़े सुधारों में से एक हुआ है. एग्जिट नियम आसान हो गए हैं, लिक्विडिटी ज़्यादा है और एन्युटी की ज़िम्मेदारियाँ कम हो गई हैं. लेकिन असल में क्या बदला है और यह आपके रिटायरमेंट के पैसों पर कैसे असर डालेगा?


By: Anshika thakur | Published: December 25, 2025 2:44:01 PM IST

National Pension System - Photo Gallery
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Higher Withdrawal Flexibility

रिटायरमेंट के समय सब्सक्राइबर अब अपने NPS कॉर्पस का 80% तक एक साथ निकाल सकते हैं, जो पिछली 60% की लिमिट से ज़्यादा है और सिर्फ़ 20% से एन्युटी (गारंटीड पेंशन) खरीदनी होगी.

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Larger 100% Withdrawal Slabs

अगर आपका कुल जमा कॉर्पस एक लाख रुपये या उससे कम है तो आप बिना कोई अनिवार्य एन्युटी खरीदे, पूरी रकम एक साथ निकाल सकते हैं. यह बड़ी फुल-विड्रॉल विंडो छोटी बचत के लिए ज़्यादा कैश फ्लेक्सिबिलिटी देती है.

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Exit Age Extended to 85 Years

NPS में बने रहने की अधिकतम उम्र सीमा 75 साल से बढ़ाकर 85 साल कर दी गई है जिससे रिटायर होने वाले लोग अगर उन्हें तुरंत पैसों की ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादा समय तक अपने पैसे इन्वेस्टेड (और बढ़ते हुए) रख सकते हैं.

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No 5-Year Lock-in (for Non-Govt Subscribers)

नॉन-गवर्नमेंट NPS में समय से पहले पैसे निकालने के लिए ज़रूरी 5-साल का लॉक-इन पीरियड हटा दिया गया है जिससे सब्सक्राइबर को अपने फंड को पहले निकालने या एक्सेस करने की ज़्यादा आज़ादी मिलेगी.

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More Partial Withdrawals Allowed

60 साल की उम्र से पहले जितनी बार पैसे निकालने की इजाज़त थी उसे अब बढ़ा दिया गया है (जैसे, पैसे निकालने के बीच कम गैप के साथ चार बार तक) और इन पैसों को निकालने के मकसद (जैसे मेडिकल खर्च या घर खरीदना) भी अब ज़्यादा हैं.

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New Phased Withdrawal Options

कुछ खास कॉर्पस स्लैब (खासकर ₹8–12 लाख) के लिए सब्सक्राइबर एकमुश्त या एन्युटी के बजाय सिस्टमैटिक यूनिट रिडेम्पशन (SUR) और दूसरे फेज़्ड विड्रॉल तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे रिटायरमेंट कैश फ्लो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है.

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7. Simplified Withdrawal Norms & Broader Exit Cases

60 साल की उम्र के बाद एग्जिट ऑप्शन के अलावा NPS अब कुछ खास स्थितियों (जैसे भारतीय नागरिकता खोने, या जब सब्सक्राइबर लापता हो) में एग्जिट प्रक्रियाओं के बारे में भी बताता है और अकाउंट-सेंट्रिक प्रक्रियाओं और नॉमिनी के लिए प्रावधानों को मज़बूत करता है.