ITR Refund Delay: इनकम टैक्स फाइल करने के बाद नहीं मिला रिफंड, जानिए देरी पर आपको कितना मिलेगा ब्याज ?
Income Tax Refund Status: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का ITR 16 सितंबर तक अगर आपने फाइल कर दिया है. तो सरकार आपको 1 अप्रैल से ब्याज देना शुरू कर देगी.
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR)
सरकार आपके रिफंड पर 1 अप्रैल से ब्याज (Interest on Income Tax Refund) देना शुरु करेगी. साथ ही यह ब्याज तब तक मिलेगा, जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंच जाता है. लेकिन अगर आपने ITR डेडलाइन के बाद फाइल किया है, तो आपको किसी तरह की कोई ब्याज नहीं मिलेगी.
कब से मिलेगा ब्याज?
अगर आपने ITR डेडलाइन के बाद फाइल किया है, तो ब्याज आपको जिस दिन रिटर्न फाइल किया, उस दिन से मिलना शुरू होगी. देरी से रिटर्न भरने वालों को ब्याज में थोड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है.
सरकार क्यों देती है रिफंड?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 244A के तहत सरकार आपको रिफंड देती है. यह ब्यास आपको 0.5% प्रति माह के हिसाब से मिलता है. ब्याज की कैलकुलेशन रिफंड की पूरी राशि पर निर्धारित होता है. इसमें TDS, एडवांस टैक्स या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स की रकम भी शामिल होती है.
किन मामलों में नहीं मिलेगा ब्याज?
अगर आपने इनकम टैक्स रिफंड फाइल करते वक्त बैंक डिटेल गलत, डॉक्यूमेंट अधूरे या वेरिफिकेशन पेंडिंग है. तो उसे सरकार ब्याज नहीं देगी. क्योंकि यह आपकी खुद की गलती है.
कैसे चेक करें ITR Status?
अगर आपको अब तक रिफंड नहीं मिला है. तो आप उसे मिनटों में ऑनलाइन चैक कर सकते हैं. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं. PAN और पासवर्ड डालकर सबसे पहले लॉगिन कर लें. इसके बाद e-File पर जाकर View Filed Returns पर क्लिक करें. फिर किस साल अपने अपना रिफंड क्लेम किया था उसे चुनें. अब "View Details" पर क्लिक करें. अगर आपका रिफंड फैल हुआ है, तो अब “Refund Reissue” का ऑप्शन मिलेगा.
किन बातों का रखें ध्यान?
अगर आपने ITR समय पर और पूरी जांच के साथ फाइल किया है, तो सरकार आपको ब्याज जरूर देगी. लेकिन गलती आपकी है तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है.
चेक करें स्टेटस
अगर अब तक रिफंड नहीं आया है, तो इंतजार करने के बजाय अपना स्टेटस चेक करें. क्योंकि हो सकता है कि आपको सरकार रिफंड न दे.