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PAN Aadhaar link status: क्या आपने अभी तक PAN और Aadhaar लिंक नहीं किया? 31 दिसंबर तक न करने पर लगेगा इतना जुर्माना, जानें तरीका..!

PAN Aadhaar link status: 31 दिसंबर 2025 तक PAN को Aadhaar से लिंक करना जरूरी है. न लिंक करने पर PAN निष्क्रिय होगा, रिफंड और TDS/TCS पर असर पड़ेगा. लिंक कैसे करना है आइए जानते हैं-

Published by sanskritij jaipuria

PAN Aadhaar link status: अगर आपने अभी तक अपने PAN कार्ड को Aadhaar कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो ये आपका आखिरी मौका है. आयकर विभाग ने सभी PAN धारकों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द अपने PAN कार्ड को Aadhaar कार्ड से जोड़ें. 31 दिसंबर 2025 यानी आज तक ये प्रक्रिया पूरी न करने पर आपका PAN कार्ड निष्क्रिय (inoperative) हो जाएगा.

PAN कार्ड को अभी तक लिंक न करने वाले करदाताओं को लिंक करने से पहले 1,000 रुपये का विलंब शुल्क (late fee) देना होगा. हालांकि, जो लोग 1 अक्टूबर 2024 के बाद Aadhaar enrolment ID के जरिए PAN कार्ड बनवाए हैं, वे 31 दिसंबर 2025 तक मुफ्त में PAN और Aadhaar लिंक कर सकते हैं.

PAN कार्ड को Aadhaar से कैसे जोड़ें

यदि आपने अब तक PAN कार्ड को Aadhaar से लिंक नहीं किया है, तो इसे जोड़ने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण 1: सबसे पहले आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं या इस लिंक पर क्लिक करें: [www.incometax.gov.in](https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/)

चरण 2: ‘Quick Links’ सेक्शन में जाएं और ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन पर क्लिक करें.

चरण 3: अब अपने PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें और ‘Validate’ पर क्लिक करें.

चरण 4: अगर आपका PAN पहले से Aadhaar से जुड़ा हुआ है, तो स्क्रीन पर यह संदेश दिखाई देगा: ‘PAN is already linked with the Aadhaar or with some other Aadhaar/’

चरण 5: यदि PAN लिंक नहीं है और आपने NSDL पोर्टल पर challan जमा किया है, तो भुगतान की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग द्वारा सत्यापित की जाएगी.

चरण 6: जरूरी डिटेल दर्ज करने के बाद ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें.

चरण 7: अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का OTP आएगा, उसे दर्ज करें.

चरण 8: अंत में PAN और Aadhaar लिंक करने का अनुरोध सबमिट करें.

ध्यान दें कि PAN और Aadhaar को लिंक होने में 4–5 कार्यदिवस लग सकते हैं.

PAN और Aadhaar लिंक न करने के परिणाम

अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक PAN और Aadhaar को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका PAN निष्क्रिय हो जाएगा. इससे आपको निम्नलिखित परेशानियां हो सकती हैं:

1. आयकर अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का टैक्स रिफंड आपको नहीं मिलेगा.
2. उस रिफंड पर कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा.
3. यदि आपके लिए टैक्स काटा जाता है (TDS), तो अधिक दर से काटा जाएगा.
4. यदि टैक्स स्रोत से वसूला जाता है (TCS), तो अधिक दर से वसूला जाएगा.

इसलिए समय रहते PAN और Aadhaar को लिंक कराना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न हो.

 

sanskritij jaipuria

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