Categories: दिल्ली

SC का दिल्ली पुलिस पर सख्त रुख! कहा- ‘बहुत वक्त दिया’, उमर खालिद-शरजील की जमानत पर अगला कदम क्या?

Delhi News: दिल्ली दंगों की साज़िश के आरोप में जेल में बंद लोगों को जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि पांच साल बीत चुके हैं और अब वह जवाब के लिए दो हफ़्ते का समय नहीं देगा.

Published by Mohammad Nematullah

Delhi News: दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल नही करने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि समय दिये जाने के बावजूद उन्होंने जवाब क्यों नही दाखिल किया है. याचिकाकर्ता पहले ही पांच साल जेल में बिता चुके हैं. फिर भी पुलिस ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दो हफ़्ते का समय देने से इनकार कर दिया और उन्हें शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने पिछली तारीख पर स्पष्ट रूप से कहा था कि वह आज मामले की सुनवाई और निपटारा करेगा.

अब कब होगी सुनवाई?

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर, गुलफ़िशा फ़ातिमा और शिफ़ा-उर-रहमान की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दो हफ़्ते का समय देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजानिया की पीठ ने कहा कि पुलिस को पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है. अदालत ने अब मामले की सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित की है और दिल्ली पुलिस को इस बीच जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

Related Post

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुनवाई की शुरुआत में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ़्ते का समय मांगा. न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने जवाब दिया “हमने आपको पहले ही पर्याप्त समय दे दिया है. यह आपकी पहली उपस्थिति हो सकती है. लेकिन पिछली बार हमने खुली अदालत में कहा था कि मामले की सुनवाई और निपटारा 27 अक्टूबर को होगा.” जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्हें दो हफ़्ते का समय चाहिए. तो न्यायमूर्ति कुमार ने कहा “आप जवाब दाखिल कर सकते हैं, लेकिन हम दो हफ़्ते का समय नहीं देंगे.” अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने फिर एक और हफ़्ते का समय मांगा लेकिन पीठ ने इससे इनकार कर दिया. अदालत ने घोषणा की कि अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी.

Mohammad Nematullah
Published by Mohammad Nematullah

Recent Posts

Aaj Ka Panchang: 20 जनवरी 2026, मंगलवार का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

Aaj Ka Panchang: आज 20 जनवरी 2026 है. इस दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष…

January 20, 2026

पाक करेगा टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट! जानें इस बार क्या है PCB की भारत न आने की साजिश?

T20 World Cup 2026: कई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि पाकिस्तान बांग्लादेश के समर्थन…

January 19, 2026

BJP Presidents List: नितिन नबीन बनेंगे बीजेपी के अगले अध्यक्ष, यहां देखें 1980 से 2020 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों की लिस्ट

BJP Party Presidents: 2019 तक BJP राष्ट्रीय संसद में प्रतिनिधित्व (303 सीटें) के मामले में…

January 19, 2026