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रोहिणी कोर्ट का बड़ा फैसला, गैंगस्टर काला जठेड़ी को नहीं मिली जमानत; जानें क्या है मामला?

Default bail plea rejected: काला जठेड़ी ने डिफॉल्ट बेल की मांग करते हुए तर्क दिया था कि पुलिस निर्धारित समयसीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 3, 2026 3:53:20 PM IST



Gangster Kala Jatheri Bail News: रोहिणी कोर्ट ने गैंगस्टर काला जठेड़ी को मकोका मामले में जमानत देने से साफ इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि आरोपी को राहत देने का कोई ठोस आधार नहीं है और उसकी जमानत याचिका खारिज की जाती है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामला गंभीर और संगठित अपराध से जुड़ा है, इसलिए सख्ती जरूरी है.

काला जठेड़ी ने डिफॉल्ट बेल (Default Bail) की मांग करते हुए तर्क दिया था कि पुलिस निर्धारित समयसीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई. उसके वकीलों ने कहा कि यह आरोपी का कानूनी अधिकार है, इसलिए उसे जमानत मिलनी चाहिए.

आरोपी की दलील

जठेड़ी की ओर से यह भी दावा किया गया कि जांच एजेंसियों ने समय बढ़ाने के लिए अदालत में कोई वैध आवेदन दाखिल नहीं किया. बचाव पक्ष ने इसे प्रक्रिया की खामी बताते हुए जमानत का मजबूत आधार बताया.

अदालत ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जांच अवधि बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी तरह वैध तरीके से अपनाई गई थी और इसमें कोई कानूनी कमी नहीं है. इसलिए डिफॉल्ट बेल का आधार भी कमजोर पड़ जाता है.

कौन है काला जठेड़ी?

गैंगस्टर काला जठेड़ी, जिसका असली नाम संदीप है, उत्तर भारत का कुख्यात गैंगस्टर माना जाता है. उस पर हत्या, रंगदारी, अपहरण और गैंग ऑपरेशन जैसे कई गंभीर आरोप हैं. वह लंबे समय से पुलिस की रडार पर रहा है और अलग-अलग राज्यों में उसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं. संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़े होने के कारण उस पर MCOCA जैसी सख्त धाराएं लगाई गई हैं.

पत्नी और निजी जीवन

काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा चौधरी (जिन्हें ‘लेडी डॉन’ भी कहा जाता है) खुद भी अपराध जगत से जुड़ी रही हैं. वह पहले से ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों के रडार पर रही हैं और कई मामलों में उनका नाम सामने आ चुका है. दोनों की शादी भी काफी चर्चित रही थी और मीडिया में इसे लेकर काफी चर्चा हुई थी.

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