PPF मैच्योरिटी के बाद भी कमाई जारी, जानें एक्सटेंशन का स्मार्ट तरीका
Public Provident Fund Benefits: PPF (Public Provident Fund) 15 साल बाद मैच्योर होता है, लेकिन इसे 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाया जा सकता है. आप निवेश जारी रखें या बिना नया पैसा डाले भी ब्याज पाते रहें. यह टैक्स-फ्री (EEE) स्कीम कंपाउंडिंग से पैसा बढ़ाती है और जरूरत पड़ने पर आंशिक निकासी की सुविधा भी देती है.
सुरक्षित निवेश का भरोसेमंद विकल्प
भारत में Public Provident Fund (PPF) को सुरक्षित और टैक्स-फ्री निवेश के रूप में जाना जाता है. यह लंबी अवधि की सरकारी योजना है, जिसमें जोखिम बेहद कम होता है और रिटर्न स्थिर मिलता है.
15 साल बाद क्या करें?
PPF खाता 15 साल में मैच्योर होता है. इसके बाद आपके पास दो विकल्प होते हैं—पूरा पैसा निकालकर खाता बंद करना या इसे आगे बढ़ाना. एक्सटेंशन का विकल्प लंबे समय में ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.
5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंशन
आप PPF खाते को 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ा सकते हैं. इसे कितनी भी बार एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी निवेश पर समय की कोई सीमा नहीं है. इससे आपका पैसा लंबे समय तक बढ़ता रहता है.
समय पर आवेदन जरूरी
एक्सटेंशन के लिए मैच्योरिटी के एक साल के भीतर बैंक या पोस्ट ऑफिस में आवेदन करना जरूरी है. समय पर आवेदन न करने पर एक्सटेंशन का फायदा नहीं मिल पाएगा.
बिना निवेश भी मिलेगा ब्याज
PPF एक्सटेंशन के दौरान दो विकल्प मिलते हैं—नया निवेश जारी रखें या बिना नया पैसा डाले भी खाते को चालू रखें. दोनों ही स्थितियों में मौजूदा बैलेंस पर ब्याज मिलता रहता है.
टैक्स-फ्री और कंपाउंडिंग का फायदा
PPF ‘EEE’ कैटेगरी में आता है, यानी निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी तीनों टैक्स-फ्री होते हैं. साथ ही कंपाउंडिंग का लाभ मिलने से समय के साथ आपका फंड तेजी से बढ़ता है.
जरूरत पड़ने पर निकासी की सुविधा
एक्सटेंशन के दौरान आप आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) भी कर सकते हैं. इससे जरूरत के समय पैसा निकालना आसान होता है, जबकि बाकी निवेश बढ़ता रहता है.