स्पेशल टैक्स रियायत नहीं! रिबेट पाने वालों को चुकाना होगा बकाया टैक्स, ब्याज माफ
पुराने टैक्स सिस्टम के तहत, ₹5 लाख तक की इनकम पर रिबेट मिलती है, और नए टैक्स सिस्टम के तहत यह ₹7 लाख तक की इनकम पर मिलती है जिससे टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो हो जाती है. डिपार्टमेंट ने स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम पर रिबेट देने से मना कर दिया, भले ही नए सिस्टम के तहत कुल इनकम…
CBDT
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने यह साफ़ किया है कि सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट "स्पेशल रेट" पर टैक्स लगने वाली इनकम (जैसे शेयरों और म्यूचुअल फंड से होने वाले शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन) पर लागू नहीं होता है.
CBDT
जिन टैक्सपेयर्स ने गलती से ऐसी स्पेशल-रेट इनकम पर 87A रिबेट क्लेम किया था, उन्हें अब डिमांड नोटिस मिलेगा उन्हें बकाया टैक्स देना होगा.
Tax Rebate
यह मांग इसलिए उठी क्योंकि कानून के तहत ऐसे रिबेट क्लेम गलत थे इन मामलों को टैक्स डिपार्टमेंट ने ठीक कर दिया है.
Special Rate Income
हालांकि, अगर टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर 2025 तक पेमेंट कर देते हैं, तो उन्हें ऐसे बकाया टैक्स पर इंटरेस्ट देने से छूट मिलेगी.
Short-Term Capital Gains
अगर बकाया टैक्स तय तारीख तक जमा नहीं किया जाता है, तो सेक्शन 220(2) के तहत ओरिजिनल डिमांड की तारीख से इंटरेस्ट लिया जाएगा.
Equity Tax
यह नियम उन लोगों पर लागू होता है जिनकी इनकम में खास रेट पर टैक्स लगने वाली चीज़ें शामिल हैं जैसे कि इक्विटी या म्यूचुअल फंड पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन और यह स्लैब रेट के तहत टैक्स वाली इनकम पर लागू नहीं होता.
Mutual Fund Tax
यह बदलाव 2023-24 में प्रोसेसिंग में हुई गलतियों के बाद आया है कुछ टैक्सपेयर्स को पहले गलत रिबेट मिली थी अब डिपार्टमेंट उन मामलों को ठीक कर रहा है.