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नए लेबर कोड के बाद भी आपकी जेब पर झटका नहीं, लेबर मिनिस्ट्री ने दिया भरोसा

श्रम मंत्रालय ने कहा है कि नए लेबर कोड से उन कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी कम नहीं होगी जिनके प्रोविडेंट फंड डिडक्शन 15,000 रुपये की कानूनी वेतन सीमा पर आधारित हैं. मंत्रालय ने साफ किया कि इस सीमा से ज़्यादा योगदान वॉलंटरी है. एक उदाहरण से पता चलता है कि 60,000 रुपये की मासिक सैलरी के लिए, टेक-होम सैलरी 56,400 रुपये ही रहेगी. कर्मचारी और मालिक ज़्यादा PF योगदान का विकल्प चुन सकते हैं.


By: Anshika thakur | Published: December 13, 2025 1:07:23 PM IST

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सरकार की सफाई

श्रम मंत्रालय ने साफ किया है कि नए लेबर कोड से ज़्यादातर कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी कम नहीं होगी, जिससे बड़े पैमाने पर फैली चिंता कम हुई है

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PF कटौती की लिमिट वही रहेगी

नए कोड में बदलाव के बाद भी, प्रोविडेंट फंड (PF) का कैलकुलेशन पूरी बेसिक सैलरी पर नहीं, बल्कि ₹15,000 की तय सैलरी लिमिट पर ही किया जाएगा

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वॉलंटरी हायर PF

कर्मचारी और एम्प्लॉयर अपनी मर्ज़ी से ₹15,000 से ज़्यादा सैलरी पर कंट्रीब्यूट करने का ऑप्शन चुन सकते हैं, लेकिन नए लेबर कोड के तहत यह ज़रूरी नहीं है

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वेतन ढांचे में बदलाव का डर

चिंताएं इसलिए उठीं क्योंकि नए नियमों के अनुसार बेसिक पे और अलाउंस मिलाकर CTC का कम से कम 50% होना चाहिए, जिससे कुछ लोगों को डर था कि PF कटौती अपने आप बढ़ जाएगी

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उदाहरण समझाया गया

मिनिस्ट्री के उदाहरण में, अगर PF को ₹15,000 की कानूनी लिमिट पर कैप किया जाता है, तो ₹60,000 प्रति माह कमाने वाले कर्मचारी की टेक-होम सैलरी (₹56,400) पुराने और नए दोनों नियमों के तहत समान होगी

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संभावित अपवाद

जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पहले ₹15,000 से कम थी, उनके लिए PF कटौती ₹15,000 की लिमिट तक बढ़ सकती है- लेकिन फिर भी, टेक-होम सैलरी कम नहीं होती क्योंकि सीलिंग से ऊपर का योगदान वॉलंटरी होता है

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दूसरे कारक नेट पे को प्रभावित कर सकते हैं

भले ही PF अपने आप इन-हैंड सैलरी को कम नहीं करेगा, लेकिन ग्रेच्युटी में ज़्यादा कटौती या लीव एनकैशमेंट जैसे दूसरे नियम अभी भी किसी कर्मचारी की कुल टेक-होम सैलरी पर असर डाल सकते हैं