अब देर न करें! 15 दिसंबर तक पूरा करें ये जरूरी काम या चुकाना होगा फाइन
अगर सैलरी के अलावा दूसरी इनकम पर कुल टैक्स लायबिलिटी, TDS और TCS काटने के बाद ₹10,000 से ज़्यादा है, तो यह रकम पूरे साल में चार किस्तों में देनी होगी. यह लायबिलिटी इनकम के सोर्स के आधार पर अलग-अलग कैलकुलेट की जाती है.
Advance Tax
₹10,000 से ज़्यादा की नॉन-सैलरी इनकम पर एडवांस टैक्स देना ज़रूरी है.
Non-Salary Income
एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त 15 दिसंबर 2025 तक देनी है.
Tax Payment
एडवांस टैक्स का शेड्यूल: 15 जून – 15%, 15 सितंबर – 45%, 15 दिसंबर – 75%, 15 मार्च – 100%.
December 15 Deadline
देर से पेमेंट करने पर बकाया किस्त पर 3% सालाना ब्याज लगेगा.
Tax Installments
यह उन लोगों पर लागू होता है जिनकी इनकम सैलरी के अलावा है.
Income Tax India
मकसद: टैक्स पेमेंट को पूरे साल फैलाना और साल के आखिर में भारी बोझ से बचना.
Tax Penalty
15 दिसंबर की डेडलाइन मिस करने पर ब्याज और पेनल्टी लग सकती है.