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अब देर न करें! 15 दिसंबर तक पूरा करें ये जरूरी काम या चुकाना होगा फाइन

अगर सैलरी के अलावा दूसरी इनकम पर कुल टैक्स लायबिलिटी, TDS और TCS काटने के बाद ₹10,000 से ज़्यादा है, तो यह रकम पूरे साल में चार किस्तों में देनी होगी. यह लायबिलिटी इनकम के सोर्स के आधार पर अलग-अलग कैलकुलेट की जाती है.


By: Anshika thakur | Published: December 5, 2025 3:23:06 PM IST

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Advance Tax

₹10,000 से ज़्यादा की नॉन-सैलरी इनकम पर एडवांस टैक्स देना ज़रूरी है.

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Non-Salary Income

एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त 15 दिसंबर 2025 तक देनी है.

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Tax Payment

एडवांस टैक्स का शेड्यूल: 15 जून – 15%, 15 सितंबर – 45%, 15 दिसंबर – 75%, 15 मार्च – 100%.

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December 15 Deadline

देर से पेमेंट करने पर बकाया किस्त पर 3% सालाना ब्याज लगेगा.

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Tax Installments

यह उन लोगों पर लागू होता है जिनकी इनकम सैलरी के अलावा है.

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Income Tax India

मकसद: टैक्स पेमेंट को पूरे साल फैलाना और साल के आखिर में भारी बोझ से बचना.

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Tax Penalty

15 दिसंबर की डेडलाइन मिस करने पर ब्याज और पेनल्टी लग सकती है.