प्रदूषण की आपातकालीन स्थिति, GRAP के सख्त नियम और क्या है आपके लिए सुझाव?
Delhi-NCR Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में खराब वायु प्रदूषण को लेकर लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. गंदी हवा की वजह से सांस लेने में परेशानी समेत आंखों में जलन जैसी गंभीर समस्याएं देखने को मिल रही है. तो वहीं, दिल्ली-एनसीआर में तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण से AQI 450 के पार होने पर ग्रैप-4 को भी लागू किया जा सकता है. इसके तहत, सभी गैर-जरूरी डीजल ट्रकों की एंट्री पूरी तरह से बंद हो जाएगी. इसके साथ ही गैर-जरूरी निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रुक जाएंगे और दिल्ली सरकार स्कूलों को बंद करने के साथ-साथ वर्क फ्रॉम होम लोगू करने पर पूरी तरह से विचार कर सकती है.
खतरनाक स्तर पर प्रदूषण
दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार 400 के पार पहुंच रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने के साथ-साथ आंखों में जलन जैसी समस्याएं देखने को मिल रही है. इसके साथ ही जहरीली हवा के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों को लेकर डॉक्टर लगातार लोगों को सख्त चेतावनी भी दे रहे हैं.
क्या होता है ग्रैप?
ग्रैप का पूरा नाम ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान होता है. प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए ग्रैप को लागू करना बेहद ही जरूरी हो जाता है. इसके साथ ही प्रदूषण जितना बढ़ता है, ग्रैप के प्रतिबंध उतने ही सख्त होते जाते हैं.
ग्रैप-3: गंभीर श्रेणी
जैसे ही AQI 401 से 450 के बीच पहुंच जाता है, उसके ठीक बाद ही ग्रैप-3 के प्रतिबंध को सरकार लागू कर देती है. फिलहाल, मौजूदा स्थिति में यह श्रेणी पहले से ही पार हो चुकी है.
ग्रैप-3 के तहत निर्माण पर रोक
ग्रैप-3 के तहत सरकार मेट्रो, अस्पताल और फ्लाईओवर से जुड़ी परियोजनाओं को छोड़कर, बाकी सभी निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं. निमार्ण कार्यों से धूल और प्रदूषक कणों की बड़ी मात्रा फैल जाती है.
ग्रैप-3: वाहनों पर प्रतिबंध
इसके अलावा BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल के चार पहिया वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है.
ग्रैप-3: अन्य प्रतिबंध
कंक्रीट मिश्रण (RMC) प्लांट और स्टोन क्रशर बंद रखे जाते हैं और साथ ही, डिमोलिशन (तोड़ने-फोड़ने) के कामों पर भी पूरी तरह से रोक लग जाता है.
ग्रैप-3: स्कूल और शिक्षा
स्कूलों को हाइब्रिड मोड यानी (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) पर चलाने की सिफारिश की जाती है, लेकिन अंतिम फैसला राज्य सरकारों के हाथ में होता है.
ग्रैप-4: अत्यंत गंभीर श्रेणी
जब AQI 450 के पार पहुंच जाता है, तब ग्रैप-4 के प्रतिबंध लागू किए जाते हैं. ताकी जल्द से जल्द वायु प्रदूषण पर काबू किया जा सके. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के नियमों के अनुसार इसका पालन करना बेहद ही जरूरी हो जाता है.
ग्रैप-4: व्यावसायिक वाहनों पर सख्ती
सभी डीजल ट्रकों और कमर्शियल वाहनों (व्यावसायिक वाहनों) की एंट्री दिल्ली की सीमा में बंद कर दी जाती है. केवल जरूरी सामान वाले वाहनों को ही प्रवेश की इजाजत मिलती है.
ग्रैप-4: कार्य और शिक्षा पर असर
इसके अलावा सरकार को वर्क फ्रॉम होम (घर से काम) लागू करने की सलाह दी जाती है और स्कूलों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है.