UP News: बिना HSRP गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, सरकार का बड़ा फैसला; भरना होगा भारी जुर्माना
Uttar Pradesh Vehicle Rules: 15 अप्रैल से बिना HSRP वाले वाहनों की PUC जांच नहीं होगी. नियम तोड़ने पर 15,000 रुपये तक जुर्माना लगेगा. प्रदेश में करीब दो करोड़ वाहन अब भी बिना HSRP हैं. नई तकनीकी व्यवस्था के तहत केवल HSRP लगे वाहनों को ही प्रदूषण प्रमाणपत्र मिलेगा, जिससे नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा.
15 अप्रैल से सख्त नियम लागू
प्रदेश में 15 अप्रैल से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) वाले वाहनों के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं. अब ऐसे वाहनों की प्रदूषण जांच (PUC) नहीं हो सकेगी. परिवहन विभाग ने इसे अनिवार्य कर दिया है, जिससे नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके.
करोड़ों वाहन अभी भी बिना HSRP
हालांकि HSRP को अनिवार्य किए जाने के बावजूद प्रदेशभर में करीब दो करोड़ वाहन अभी भी बिना इस नंबर प्लेट के चल रहे हैं. यह संख्या बताती है कि लोगों ने अब तक नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया है.
भारी जुर्माने का प्रावधान
यदि वाहन मालिक बिना HSRP के वाहन चलाता है और प्रदूषण जांच भी नहीं कराता, तो उसे भारी जुर्माना भरना होगा. प्रदूषण प्रमाणपत्र न होने पर 10,000 रुपये और HSRP न होने पर 5,000 रुपये का चालान किया जाएगा. कुल मिलाकर 15,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
कई विभाग मिलकर करेंगे कार्रवाई
महानगरों में यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और स्थानीय पुलिस मिलकर कार्रवाई करेंगे. वहीं अन्य जिलों में परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम नियमों का पालन कराएगी.
पुराने वाहनों में ज्यादा लापरवाही
1 अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत सभी वाहनों में HSRP पहले से लग रही है. लेकिन इससे पहले के तीन करोड़ से ज्यादा वाहनों में यह प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया था, फिर भी बड़ी संख्या में वाहन अब तक इससे वंचित हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर दोपहिया वाहनों में यह समस्या अधिक देखी जा रही है.
तकनीकी बदलाव से सख्ती
परिवहन विभाग ने National Informatics Centre (NIC) के सहयोग से PUC पोर्टल में तकनीकी बदलाव किए हैं. अब 15 अप्रैल से वही वाहन प्रदूषण प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे जिनमें HSRP लगी होगी.
क्या है HSRP?
HSRP एक विशेष एल्यूमीनियम प्लेट होती है जिसमें अशोक चक्र का होलोग्राम और 10 अंकों का यूनिक लेजर कोड होता है. इसमें वाहन की महत्वपूर्ण जानकारी जैसे इंजन नंबर और चेसिस नंबर सुरक्षित रूप से दर्ज होती है, जिससे वाहन की पहचान आसान होती है.
ऐसे लगवाएं HSRP
HSRP लगवाने के लिए bookmyhsrp.com वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा. वाहन नंबर, इंजन और चेसिस नंबर दर्ज करने के बाद नजदीकी डीलर या होम डिलीवरी का विकल्प चुन सकते हैं. फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी—दोपहिया के लिए लगभग 400 रुपये और चारपहिया के लिए 1100 रुपये तक. साथ ही, आरसी दस्तावेज अपलोड करना जरूरी होगा.