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Income Tax Budget 2026: टैक्सपेयर्स की हो गई बल्ले-बल्ले! बजट में मिल सकती हैं ये 2 बड़ी छूट

Income Tax Budget 2026: आज के दौर में ज्यादातर लोग इनकम टैक्स सिस्टम के यूज़र हैं, अगर आप भी हैं तो ये जानकारी आपके लिए है. दरअसल, सरकार नए सिस्टम के तहत टैक्सपेयर्स को कुछ डिडक्शन देने पर विचार कर रही है. इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट में कर सकती हैं.


By: Heena Khan | Published: January 27, 2026 12:15:03 PM IST

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नया सिस्टम होगा खास

सरकार नए इनकम टैक्स सिस्टम को और ज़्यादा आकर्षक बनाना चाहती है. टैक्स एक्सपर्ट्स ने सरकार को नए सिस्टम के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं. उनका सुझाव है कि डिडक्शन, खासकर होम लोन के इंटरेस्ट और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, नए टैक्स सिस्टम के तहत भी उपलब्ध होने चाहिए.

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टैक्सपेयर्स होंगे प्रोत्साहित

इससे ज़्यादा टैक्सपेयर्स नए सिस्टम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे. अभी, होम लोन के इंटरेस्ट और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन सिर्फ़ पुराने इनकम टैक्स सिस्टम में ही उपलब्ध हैं.

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कितनी तय हो सकती है डिडक्शन

साथ ही आपको बता दें कि BSES ने भी सरकार से नए सिस्टम के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन देने का आग्रह किया है. 1 फाइनेंस के पर्सनल टैक्स हेड और चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन शाह ने कहा कि नए सिस्टम के तहत हेल्थकेयर पर डिडक्शन की लिमिट ₹25,000 से ₹50,000 के बीच तय की जा सकती है.

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हेल्थकेयर खर्चों पर विचार

उन्होंने कहा कि मेडिकल महंगाई 12-14 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है. इसलिए, नए सिस्टम के तहत भी टैक्सपेयर्स के हेल्थकेयर खर्चों पर विचार करना ज़रूरी है. अभी, सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन सिर्फ़ पुराने सिस्टम में ही उपलब्ध है.

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4 हजार की होगी बचत

ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, चेन्नई के सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर विश्वनाथन अय्यर ने TOI को बताया कि सालाना ₹15 लाख कमाने वाला व्यक्ति स्टैंडर्ड डिडक्शन या हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स के साथ टैक्स में लगभग ₹4,000 बचाएगा.

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बड़ा सुझाव

एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन नए और पुराने दोनों टैक्स सिस्टम में उपलब्ध होना चाहिए.