अब पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया हुई पहले से और भी ज्यादा आसान, EPFO ने जारी किए नए नियम
EPFO New Rules and Regulations: कर्मचारियों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है. ईपीएफओ ने पीएफ ट्रांसफर के लिए नया ऑटोमैटिक सिस्टम शुरू कर दिया, जिससे नौकरी बदलते समय फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. इस खबर में जानिए EPFO ने किस प्रकार के नए नियम लागू किए हैं.
कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. जहां, अब पीएफ ट्रांसफर की प्रकिया पहले से और भी ज्यादा आसान हो जाएगी. ईपीएफओ ने पीएफ ट्रांसफर के लिए नया ऑटोमैटिक सिस्टम की शुरुआत की है. अब नौकरी बदलते समय फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
नए नियम कब से किए जाएंगे लागू ?
दरअसल, यह नियम 2025 से पूरी तरह से लागू कर दिए जाएंगे. इस नए नियम के तहत कर्मचारियों का पीएफ बैलेंस उनके नए नियोक्ता के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे.
क्या बिना कागजी के हो पाएगा काम ?
जी हां, इस नए नियम के जरिए बिना किसी प्रकार के कागजी कार्रवाई के एक सहज और पारर्दशी प्रक्रिया पूरी तरह से सुनिश्चित की जाएगी. इसे काम आसान हो जाएगा.
ऑनलाइन ट्रांसफर दावा भेजने की नहीं होगी जरूरत
अब ज्यादातर मामलों में पहले और वर्तमान नियोक्ता के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर दावा भेजने की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. इस नए नियम के तहत ट्रांसफर क्लेम सीधे ईपीएफओ को ही भेजे जाएंगे.
नए नियम में हस्तक्षेप की प्रक्रिया हुई खत्म
ईपीएफओ के नए नियम में अब किसी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ेगी. यागी हस्तक्षेप की जरूरत खत्म कर दी गई है. इस आसान प्रक्रिया से दावों के निपटारे में लगने वाला समय पहले से काफी कम हुआ है.
बड़े नियोक्ताओं को नियमों का मिला फायदा
इस नए नियम से लोगों की शिकायतें और दावे खारिज होने के मामलों में भी कमी देखने को मिली है. इसके साथ ही बड़े नियोक्ताओं को भी इस प्रणाली से बड़ा फायदा मिला है.
अब 5 दिनों में पूरा होगा PF ट्रांसफर ?
अब नए ऑटोमेटेड ट्रांसफर सिस्टम के जरिए ये समस्याएं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी. ईपीएफओ के मुताबिक, ट्रांसफर प्रक्रिया अब केवल 3 से 5 दिनों के अंदर ही पूरी हो जाएगी.
दस्तावेज को नहीं करना पड़ेगा अपलोड
इसके अलावा किसी भी तरह के दस्तावेजों को अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐसा इसलिए सिस्टम ऑटोमैटिक रूप से ट्रांसफर प्रोसेस कर देगा
ईपीएफ बैलेंस पर मिलेगा ब्याज
इस नए नियम के तहत ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान भी ईपीएफ बैलेंस पर अब ब्याज मिलता रहेगा. इसके साथ ही सेवानिवृत्ति के समय पूरी राशि एक ही खाते में दी जाएगी.