नौकरी छोड़ने के बाद मेडिक्लेम कब तक कर सकते हैं? ये हैं नियम
नौकरी छोड़ने पर आपकी कंपनी की मेडिक्लेम पॉलिसी कब बंद हो जाती है? लगातार हेल्थ कवर बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है? इसके बारे में सब कुछ जानें.
कंपनी मेडिक्लेम के फायदे और सीमा
आपकी कंपनी की मेडिक्लेम पॉलिसी सीधे आपकी नौकरी से जुड़ी होती है. ज़्यादातर कंपनियां ग्रुप हेल्थ पॉलिसी चलाती हैं और इसके फ़ायदे तभी मिलते हैं जब आप एक्टिव एम्प्लॉई लिस्ट में बने रहते हैं. एक बार जब आपका इस्तीफ़ा मंज़ूर हो जाता है और आपका आख़िरी वर्किंग डे पूरा हो जाता है तो कवरेज खत्म हो जाता है.
टर्मिनेशन पर इंश्योरेंस कवरेज खत्म हो जाता है
बहुत से लोग मानते हैं कि नोटिस पीरियड के कुछ दिनों बाद तक आपके पुराने एम्प्लॉयर का मेडिक्लेम चलता रहेगा. लेकिन ऐसा नहीं है. पॉलिसी के नियम साफ़-साफ़ बताते हैं कि टर्मिनेशन पर आपका इंश्योरेंस कवरेज खत्म हो जाता है. इसका मतलब है कि एक बार जब आप इस्तीफ़ा दे देते हैं और आपको रसीद मिल जाती है तो आपका एक्टिव स्टेटस बदल जाता है और पॉलिसी खत्म हो जाती है.
प्रीमियम जमा होने से कवरेज लंबा नहीं चलता
कई कंपनियां पिछले महीने का प्रीमियम खुद ही जमा कर लेती हैं. इसलिए कुछ लोग मान लेते हैं कि कवरेज महीने के आखिर तक चलेगा. हालांकि सिस्टम कवरेज को जॉब स्टेटस से जोड़ता है न कि तारीख से. इसका मतलब है कि जैसे ही HR आपकी एग्जिट डेट अपडेट करेगा आपका कवरेज खत्म हो सकता है.
ग्रुप हेल्थ पॉलिसी में ग्रेस पीरियड नहीं होता
अब सवाल उठता है क्या कोई ग्रेस पीरियड होता है? ज़्यादातर ग्रुप हेल्थ पॉलिसी में ग्रेस पीरियड नहीं होता है. वे पर्सनल पॉलिसी की तरह नहीं होतीं जहां आप प्रीमियम देकर टर्म बढ़ा सकते हैं. नियम बहुत सख्त हैं. नौकरी जाने का मतलब है कवरेज खत्म होना. इसके बाद पुराने कार्ड का इस्तेमाल करके हॉस्पिटल क्लेम नहीं किया जा सकता.
नोटिस पीरियड में मेडिक्लेम एक्टिव रहता है
अगर आपने इस्तीफ़ा दे दिया है लेकिन अभी भी अपना नोटिस पीरियड पूरा कर रहे हैं तो कंपनी आपको एक्टिव एम्प्लॉई मानती है. इस दौरान आपका मेडिकल क्लेम एक्टिव रहता है. आप एक्सीडेंट, बीमारी या किसी दूसरे हॉस्पिटल खर्च के लिए क्लेम कर सकते हैं. जैसे ही आपका आखिरी वर्किंग डे पूरा होगा आपका कार्ड सिस्टम से डिलीट हो जाएगा.
कंपनी द्वारा माइग्रेशन का ऑप्शन
कुछ कंपनियां कर्मचारियों को माइग्रेशन का ऑप्शन देती हैं. इसका मतलब है कि आप उसी पॉलिसी को प्राइवेट पॉलिसी की तरह जारी रख सकते हैं और प्रीमियम खुद भर सकते हैं. अगर आपके पास यह मौका है तो अगली नौकरी मिलने तक यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है
नोटिस पीरियड खत्म होने से 30 दिन पहले आवेदन जरूरी
लेकिन अपनी पुरानी कंपनी के मेडिक्लेम को पर्सनल में बदलने के लिए आपको अपना नोटिस पीरियड खत्म होने से कम से कम 30 दिन पहले अप्लाई करना होगा. आम तौर पर नौकरी छोड़ने के बाद आपकी पुरानी कंपनी का मेडिक्लेम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. एक दिन के लिए भी नहीं, एक घंटे के लिए भी नहीं.