Delhi Ration Card: अब लाइन नहीं, सिर्फ ऑनलाइन! 10 मिनट में अप्लाई करें दिल्ली का राशन कार्ड
Delhi Ration Card: दिल्ली में नया राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते. आवेदन National Food Security Act (NFSA) के अंतर्गत किया जाता है. सही डॉक्यूमेंट और डिटेल जमा करने के बाद विभागीय सत्यापन होता है और लगभग 45 दिनों में AAY या PHH श्रेणी का राशन कार्ड जारी किया जाता है.
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
सबसे पहले दिल्ली सरकार की फूड सिक्योरिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर 'Apply Online for New Ration Card' ऑप्शन चुनें सुनिश्चित करें कि आप केवल सरकारी पोर्टल का ही उपयोग करें ताकि आवेदन सुरक्षित और सही तरीके से दर्ज हो.
पंजीकरण या लॉगिन प्रक्रिया पूरी करें
यदि आप नए लोगों हैं तो अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें. OTP के माध्यम से सत्यापन होगा. पहले से पंजीकृत होने पर सीधे लॉगिन करें और डैशबोर्ड से नया आवेदन प्रारंभ करें.
आवेदन फॉर्म में पर्सनल डिटेल भरें
आवेदन फॉर्म में परिवार के मुखिया (HOF) का नाम, पता, जन्मतिथि, आधार नंबर तथा परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी सावधानीपूर्वक भरें. गलत जानकारी देने पर आवेदन अस्वीकार हो सकता है.
जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें
आधार कार्ड (सभी सदस्यों का), निवास प्रमाण (बिजली बिल, पानी बिल, किरायानामा), मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो और सक्रिय मोबाइल नंबर अपलोड करें. सभी डॉक्यूमेंट साफ और निर्धारित आकार में होने चाहिए.
आवेदन सबमिट कर रसीद सेफ रखें
सभी डिटेल की दोबारा जांच करने के बाद आवेदन सबमिट करें. सिस्टम द्वारा जनरेट की गई आवेदन संख्या (Application Number) नोट करें या उसका प्रिंटआउट सेफ रखें, ताकि भविष्य में स्टेटस ट्रैक किया जा सके.
ऑफलाइन सत्यापन और दस्तावेज जमा ऑप्शन
यदि विभाग द्वारा जरूरी समझा जाए तो आपको स्थानीय सर्किल कार्यालय में दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा करनी पड़ सकती है. फील्ड अधिकारी द्वारा घर का भौतिक सत्यापन भी किया जा सकता है.
नाम और राशन कार्ड डिटेल की जांच
आवेदन स्वीकृत होने के बाद आप वेबसाइट पर 'View Your Ration Card Details' ऑप्शन से मुखिया के नाम, पिता/पति के नाम या राशन कार्ड नंबर द्वारा अपना नाम सूची में देख सकते हैं.
आवेदन की स्थिति ट्रैक करें
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन संख्या दर्ज कर स्टेटस देखें. स्वीकृति मिलने के बाद 12 अंकों का राशन कार्ड नंबर दर्ज कर ई-राशन कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है और उसका प्रिंट निकाला जा सकता है.