Delhi Metro Rules: दिल्ली मेट्रों में गंदगी फैलाना होगा भारी नुकसान, 100-200 नहीं हजारों का लगेगा जुर्माना
Delhi Metro fines New Rules: दिल्ली मेट्रो में यात्रा करते समय नियमों का उल्लंघन अब महंगा पड़ सकता है. केंद्र सरकार ने मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है. इसका उद्देश्य कुछ आपराधिक प्रावधानों को हटाकर मौद्रिक दंड बढ़ाना और यात्रियों के लिए सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना है.
गंदगी फैलाने पर भारी जुर्माना
मेट्रो में कचरा, कागज या अन्य गंदगी फैलाने वालों के लिए दंड अब पहले से काफी बढ़ाया गया है. नए प्रस्ताव के अनुसार, ऐसे यात्रियों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, ताकि मेट्रो सफर हमेशा साफ-सुथरा रहे.
नशे में हंगामा करने पर सख्त कार्रवाई
मेट्रो में शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में यात्रियों को परेशान करने पर अब जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया गया है. इसका उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना है.
थूकने पर जुर्माना
रेलवे स्टेशन या ट्रेन में थूकना अब गंभीर उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे मामलों में यात्रियों पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, ताकि मेट्रो सफाई और स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप बनी रहे.
फर्श पर बैठने पर प्रतिबंध
ट्रेन के फर्श पर बैठना या खड़े होने के बजाय फर्श का उपयोग करना अब दंडनीय है. ऐसे उल्लंघन पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना प्रस्तावित है, जिससे सभी यात्री बैठने की जगह का सही इस्तेमाल करें.
झगड़ा करने या उत्पात फैलाने पर दंड
ट्रेन या स्टेशन पर किसी से मारपीट, झगड़ा या उत्पात करने वालों पर अब 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. ये कदम यात्रियों के लिए सेफ और तनाव-मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है.
आपत्तिजनक सामग्री ले जाने पर रोक
मेट्रो में हिंसक, आपत्तिजनक या अवैध सामग्री लाने या प्रदर्शन करने पर अब 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इससे मेट्रो यात्रा सुरक्षित और नियमों के अनुरूप रहेगी.
संशोधन का उद्देश्य
इन नियमों का मकसद मेट्रो में अपराधी गतिविधियों को कम करना और यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव देना है. जुर्माने बढ़ाकर लोगों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.