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Income Tax Form 121: 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव! 15G-15H खत्म, नया Form 121 आया

New TDS Rules 2026: 1 अप्रैल 2026 से Form 15G और 15H खत्म कर एक नया Form 121 लागू किया गया है. अब शून्य टैक्स देनदारी वाले सभी लोग यही फॉर्म भरेंगे. इससे FD ब्याज, पेंशन, PF, डिविडेंड आदि पर TDS नहीं कटेगा. साथ ही, हर फॉर्म पर 26 अंकों का UIN जारी होगा.


By: Shubahm Srivastava | Published: April 2, 2026 7:51:44 PM IST

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नए टैक्स नियम लागू

1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव लागू हो गया है. इसका मकसद टैक्स प्रोसेस को आसान बनाना और फॉर्म भरने की जटिलता को कम करना है. खासकर सीनियर सिटीजन और कम आय वाले लोगों को इससे राहत मिलेगी.

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15G और 15H हुए खत्म

सरकार ने पुराने Form 15G और Form 15H को पूरी तरह समाप्त कर दिया है. पहले ये फॉर्म अलग-अलग आयु वर्ग के लिए होते थे, लेकिन अब दोनों की जगह एक ही नया फॉर्म लागू किया गया है.

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नया Form 121 लागू

अब सभी टैक्सपेयर्स के लिए Form 121 पेश किया गया है. उम्र चाहे 25 साल हो या 75 साल, अगर आपकी टैक्स देनदारी शून्य है, तो आपको यही फॉर्म भरना होगा.

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किसे मिलेगा फायदा

यह नया नियम उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी कुल आय टैक्स छूट की सीमा से कम है. इससे उन्हें बार-बार अलग-अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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किन इनकम पर नहीं कटेगा TDS

Form 121 भरने पर बैंक डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज, PF निकासी, पेंशन, किराया, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस से मिलने वाली आय पर TDS नहीं कटेगा.

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प्रक्रिया हुई आसान

पहले अलग-अलग फॉर्म और नियमों के कारण टैक्स प्रक्रिया जटिल थी. अब एक ही फॉर्म से सभी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी.

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नया UIN सिस्टम शुरू

Form 121 जमा करने पर संबंधित संस्थान एक 26 अंकों का Unique Identification Number (UIN) जारी करेगा, जिसमें टैक्स वर्ष और बैंक की जानकारी शामिल होगी.

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बैंक की नई जिम्मेदारी

भले ही TDS नहीं कटे, लेकिन बैंक या संस्थान को हर तिमाही सरकार को यह जानकारी देनी होगी कि उन्हें Form 121 प्राप्त हुआ है. इससे पारदर्शिता और ट्रैकिंग बेहतर होगी.