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शादी से पहले वे फिजिकल रिलेशन कैसे बना सकते हैं…सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी; समझें क्या है पूरा मामला

Supreme Court News: अभियोजन पक्ष का केस यह है कि शिकायत करने वाली महिला 2022 में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर पिटीशनर से मिली थी.

Published by Shubahm Srivastava
Supreme Court Pre-Marital Relationships: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शादी का झूठा वादा करके रेप करने के एक कथित मामले में ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए शादी से पहले सेक्स पर तीखी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा, “शादी से पहले, लड़का और लड़की अजनबी होते हैं,” और फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से पहले “सावधानी” बरतने की सलाह दी.
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच एक ऐसे आदमी की याचिका पर विचार कर रही थी, जिस पर 30 साल की एक महिला को यह भरोसा दिलाकर फिजिकल रिलेशनशिप में फंसाने का आरोप है कि वह उससे शादी करेगा, जबकि वह पहले से शादीशुदा था और बाद में उसने दूसरी महिला से शादी कर ली. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट की यह टिप्पणी ज़मानत अर्जी पर बहस के दौरान आई.

‘शायद हम पुराने ख्यालों के हैं’

जस्टिस नागरत्ना ने कोर्ट में कहा, “शायद हम पुराने ख्यालों के हैं लेकिन शादी से पहले लड़का और लड़की अजनबी होते हैं. उनके रिश्ते में चाहे जो भी अच्छा-बुरा हो. हम यह नहीं समझ पाते कि वे शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप में कैसे शामिल हो सकते हैं. शायद हम पुराने ख्यालों के हैं. आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, शादी से पहले किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए.”
अभियोजन पक्ष का केस यह है कि शिकायत करने वाली महिला 2022 में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर पिटीशनर से मिली थी. आरोप है कि उसने शादी का वादा करके दिल्ली और बाद में दुबई में कई बार उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए.
शिकायत करने वाली के मुताबिक, वह उसके कहने पर दुबई गई, जहाँ उसने कथित तौर पर शादी का झांसा देकर फिर से फिजिकल रिलेशन बनाए. उसने दावा किया है कि उसने उसकी सहमति के बिना इंटिमेट वीडियो रिकॉर्ड किए और विरोध करने पर उन्हें सर्कुलेट करने की धमकी दी. बाद में उसे पता चला कि उस आदमी ने 19 जनवरी, 2024 को पंजाब में दूसरी महिला से शादी कर ली थी.

कोर्ट ने दुबई जाने पर उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान, जस्टिस नागरत्ना ने पूछा कि शिकायत करने वाली महिला पिटीशनर से मिलने दुबई क्यों गई. जब सरकारी वकील ने बताया कि दोनों एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर मिले थे और शादी करने का प्लान बना रहे थे, तो जज ने कहा कि अगर महिला शादी को लेकर इतनी पक्की थी, तो उसे शादी से पहले नहीं जाना चाहिए था.
जस्टिस नागरत्ना ने कहा, “अगर वह शादी को लेकर इतनी सख्त थी तो उसे शादी से पहले नहीं जाना चाहिए था. हम उन्हें मीडिएशन के लिए भेजेंगे. ये ऐसे मामले नहीं हैं जिनमें सहमति से रिश्ता होने पर मुकदमा चलाया जाए और दोषी ठहराया जाए.” बेंच ने इशारा किया कि मामले को मीडिएशन के लिए भेजा जा सकता है और सेटलमेंट की संभावना तलाशने के लिए इसे बुधवार को रखा गया.

पहले ज़मानत हुई खारिज

पिटीशनर की पहले की ज़मानत याचिकाओं को सेशन कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. 18 नवंबर, 2025 को, हाई कोर्ट ने ज़मानत देने से मना कर दिया, यह देखते हुए कि आरोपों से पहली नज़र में लगता है कि शादी का वादा शुरू से ही झूठा था, खासकर इसलिए क्योंकि पिटीशनर पहले से शादीशुदा था और उसने 19 जनवरी, 2024 को दूसरी शादी कर ली थी.
न्यायिक उदाहरणों पर भरोसा करते हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि शादी के झूठे वादे पर मिली सहमति अमान्य हो सकती है अगर वादा गलत नीयत से और शादी करने के इरादे के बिना किया गया हो.
इसके बाद आरोपी ने स्पेशल लीव पिटीशन दायर करके भारत के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. ज़मानत की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों ने तब से ध्यान खींचा है, क्योंकि मामला अब मध्यस्थता की संभावित कोशिश की ओर बढ़ रहा है, जबकि सहमति और कथित धोखे का सवाल विवाद के केंद्र में बना हुआ है.
Shubahm Srivastava

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