Indian citizenship: राज्यसभा में विदेश मंत्रालय से पूछा गया था कि कितने लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है, इसका डेटा उपलब्ध कराया जाए। इसके जवाब में, विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि 2024 में 2 लाख से ज़्यादा भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है। हालाँकि, यह आँकड़ा पिछले साल के बराबर ही है, लेकिन पिछले साल से थोड़ा कम है। राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में भारतीय नागरिकता छोड़ने से जुड़े एक सवाल के जवाब में यह आँकड़ा सबके सामने रखा। भारत के कई लोग दुनिया भर में रहते हैं। हालाँकि, कुछ लोग अपना पूरा जीवन विदेश में बिता देते हैं, लेकिन वहाँ की नागरिकता नहीं लेते। वहीं दूसरी ओर, कई लोग ऐसे भी हैं जो भारतीय नागरिकता छोड़कर विदेश में बस जाते हैं। राज्यसभा में इन लोगों का डेटा माँगा गया था।
कितने लोगों ने नागरिकता छोड़ी?
- 2024 में 2,06,378 लोगों ने नागरिकता छोड़ी।
- 2023 में 2,16,219 लोगों ने नागरिकता छोड़ी।
- 2022 में 2,25,620 लोगों ने नागरिकता छोड़ी।
- 2021 में 1,63,370 लोगों ने नागरिकता छोड़ी।
- 2020 में 85,256 लोगों ने नागरिकता छोड़ी।
- 2019 में 1,44,01 7लोगों ने नागरिकता छोड़ी।
विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि क्या उसे भारतीय नागरिकता त्यागने वाले भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जानकारी है। 2024 में, 2,06,378 भारतीयों ने नागरिकता त्यागी, जो 2023 और 2022 में दर्ज आंकड़ों से थोड़ा कम है। इसका अर्थ है कि 22-23 के आंकड़ों की तुलना में 2024 में गिरावट आई है। लेकिन यह 2021, 2020 और 2019 से भी ज़्यादा है।
नागरिकता त्यागने की प्रक्रिया क्या है ?
सरकार से यह भी पूछा गया था कि क्या वह भारतीय नागरिकता त्यागने के अनुरोध को स्वीकार करने से पहले पूरी जाँच-पड़ताल करती है, इस सवाल के जवाब में उसने बताया है कि नागरिकता त्यागने की प्रक्रिया क्या है।
नागरिकता त्यागने के लिए आपको https://www.indiancitizenshiponline.nic.in पर आवेदन करना होगा। इसके बाद, उनके पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद दस्तावेज़ संबंधित सरकारी विभागों को उनके जवाब के लिए भेजे जाएँगे, जिन्हें 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा।
इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है?
दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, त्याग प्रमाणपत्र 30 दिनों के बाद ऑनलाइन उपलब्ध होता है। इस प्रक्रिया में लगभग 60 दिन लग सकते हैं। अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने के बाद, आपको अपनी भारतीय नागरिकता के आधार पर प्राप्त सभी दस्तावेज़ (मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस) भी संबंधित अधिकारियों को जमा करने होंगे।
Published by Divyanshi Singh
July 25, 2025 09:51:04 AM IST

