मिलेगी खुशखबरी या लगेगा झटका? क्या है ‘VB G Ram G’ बिल जो ‘मनरेगा’ में ला रहा 5 बड़े बदलाव,
ग्रामीण भारत की आजीविका को पूरी तरह से बदलने के लिए एक ऐतिहासिक कानून आ रहा है. NDA सरकार का विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) VB-G राम G बिल, 2025. यह सिर्फ MGNREGA का नाम बदलना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण रोजगार गारंटी फ्रेमवर्क में 5 ऐसे बड़े बदलाव ला रहा है, जो केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों के लिए गेम चेंजर साबित होंगे. आइये समझते हैं कैसे?
गारंटीकृत मजदूरी रोजगार के दिनों की संख्या में वृद्धि
VB-G RAM G बिल हर ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी का प्रस्ताव करता है, जो मौजूदा MGNREGA से ज़्यादा है, जो एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है.
केंद्र VB-G RAM G की फंडिंग का बोझ बांटेगा
MGNREGS के उलट, जहाँ केंद्र पूरे मज़दूरी बिल का भुगतान करने के लिए ज़िम्मेदार है, VB-G राम G के तहत राज्यों को मज़दूरी भुगतान का बोझ बांटना होगा. बिल की धारा 22 (2) में कहा गया है कि फंड-शेयरिंग पैटर्न पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10 और विधायिका वाले अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 60:40 होगा.
श्रम बजट की जगह ‘मानक आवंटन’
VB-G राम G बिल की धारा 4 (5) के अनुसार, “केंद्र सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य-वार मानक आवंटन निर्धारित करेगी, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर आधारित होगा.” यह बिल “नॉर्मेटिव एलोकेशन” को “केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिए गए फंड का आवंटन” के रूप में परिभाषित करता है.
कृषि मौसम के दौरान रोज़गार गारंटी में रोक
VB-G RAM G बिल में खेती के पीक सीज़न के दौरान रोज़गार गारंटी को रोकने के प्रावधान हैं. इस प्रावधान का मकसद "खेती के पीक सीज़न के दौरान पर्याप्त खेतिहर मज़दूरों की उपलब्धता" सुनिश्चित करना है. राज्य सरकारें एक वित्तीय वर्ष में 60 दिनों की कुल अवधि के लिए पहले से ही अधिसूचना जारी करेंगी, जिसमें बुवाई और कटाई के पीक कृषि मौसम शामिल होंगे, जिसके दौरान इस अधिनियम के तहत कोई काम नहीं किया जाएगा.
साप्ताहिक मज़दूरी भुगतान
VB-G RAM G-बिल में मज़दूरों को हर हफ़्ते मज़दूरी का भुगतान करने की बात कही गई है, जो MGNREGS से अलग है, जिसमें 15 दिन की सीमा है। इसमें कहा गया है, "दैनिक मज़दूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा या किसी भी स्थिति में उस तारीख के पंद्रह दिन बाद नहीं किया जाएगा जिस तारीख को वह काम किया गया था."
मज़दूरी भुगतान में देरी पर मुआवज़ा
VB-G राम G-बिल में मज़दूरी के भुगतान में देरी होने पर मुआवज़े के भुगतान का प्रावधान बरकरार रखा गया है. MGNREGA के प्रावधानों के अनुसार, "यदि मज़दूरी का भुगतान मस्टर रोल बंद होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो मज़दूरी चाहने वाले देरी के लिए मुआवज़े का भुगतान पाने के हकदार होंगे, जो मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के बाद प्रति दिन देरी के लिए बिना भुगतान की गई मज़दूरी का 0.05% होगा."
ग्रामीण परिवारों को अधिक दिनों का गारंटीकृत रोजगार
यह बिल ग्रामीण भारत में रोजगार और आजीविका के अवसरों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को अधिक दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना और योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है.